हांग कांग कोर्ट को ‘फेस मास्क बैन’ पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है: चीन.

हांग कांग: हांग कांग (Hong Kong) में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच सोमवार को हांग कांग उच्च न्यायालय (Hong Kong’s High Court) ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 'मास्क बैन' के लिए फिर से 'आपातकालीन कानून' को लागू करना पूरी तरह से असंगत है. कोर्ट ने कहा कि यह मूल कानून जिसके तहत 1997 में हांग कांग चीन में वापस आ गया था के साथ पूरी तरह असंगत है. उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद मंगलवार को चीन ने बयान जारी कर कहा कि हांग कांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानून हांग कांग के मूल कानून का पालन करते हैं या नहीं इसका फैसला केवल नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ही ले सकती है. नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के स्थायी समिति आयोग के प्रवक्ता यान तानवेई ने एक बयान में कहा कि 'किसी अन्य प्राधिकरण को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है.' उधर, सरकार विरोधी समर्थकों और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान कार पार्क में गिरने से विश्वविद्यालय के 22 वर्षीय एक छात्र की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए हांग कांग में मंगलवार को हजारों लोग एकत्र हो सकते हैं. साउथ चाइना मॉर्निग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकर्ता वेंटस लाउ विंग-हांग द्वारा गुड नेबर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट चर्च में प्रार्थन सभा, 'हेवेन ब्लेस मार्टियर्स' का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अनुमति पुलिस ने दे दी है. हांग कांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एचकेयूएसटी) के कंप्यूटर साइंस के अंतर-स्नातक के द्वितीय वर्ष के छात्र चो की मौत शुक्रवार की सुबह हो गई. वह रविवार को पुलिस द्वारा सेंग क्वान ओ क्षेत्र में आंसूगैस के गोले दागे जाने के बाद एक कार पार्क की तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर आ गिरा था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई थी. हालांकि छात्र के गिरने की परिस्थियां स्पष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन रिपोर्टों का कहना है कि वह आंसूगैस से बचने की कोशिश में गिरा था.

0
630

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here