Wednesday, May 15, 2024
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अनगड़ा क्षेत्र के महेशपुर में माॅब लिंचिंग की घटना की एपीसीआर ने ली जानकारी

झारखंड सरकार से छह सूत्री मांगों के संदर्भ में कदम उठाने का किया अनुरोध

  • रांची। एसोसिएशन फॉर प्रोटक्शन आफ सिविल राइट्स(एपीसीआर) झारखंड चैप्टर की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बुधवार को अनगड़ा क्षेत्र के महेशपुर में हुए मॉब लिंचिंग की घटना के तथ्यों को जानने के लिए मृतक मोबारक खान के गांव पहुंची। टीम में एपीसीआर के अध्यक्ष एडवोकेट रजाउल्लाह अंसारी, राज्य सचिव जियाउल्लाह, रांची डिस्ट्रिक्ट के सचिव मिनहाज अख्तर, रांची वूमेन विंग की एपीसीआर अध्यक्ष तमन्ना बेगम और एडवोकेट इम्तियाज अशरफ शामिल थे। टीम ने मृतक मुबारक खान के परिजनों एवं बुद्धिजीवियों से बात की एवं घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की।
    मृतक मुबारक खान के बड़े भाई तबारक खान ने बताया कि छोटा भाई मृतक मुबारक खान उम्र 29 वर्ष पिता स्वर्गीय मजबूल खान पेशे से ऑटो ड्राइवर था। जो कि “नाश्ता” ब्रेड नामक ब्रेड कंपनी का ऑटो चलाया करता था। पत्नी तबस्सुम परवीन और दो बच्चे अल्तमश खान 7 वर्ष एवं अनस खान 5 वर्ष के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। मां एवं पिता लगभग 15 वर्षों पहले ही गुजर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मुबारक खान कंपनी में रात को ही ड्यूटी किया करता था, जो कि रात्रि 11:00 बजे से शुरू होता था एवं अगले दिन दोपहर के बाद ही वह अपना घर ड्यूटी से वापस आया करता था। घटना के दिन भी वह नियमित ड्यूटी पर ही रात्रि 11:00 बजे अपने कार्यस्थल पर जा रहा था, उसी समय ग्राम सिरका के पास बिजली के खंभे में बांधकर भीड़ द्वारा पीट-पीटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई।
    उन्होंने बताया कि हमें घटना की जानकारी दिनांक 14 मार्च को रात्रि 3:30 बजे के लगभग उप प्रमुख अनवर खान के जरिए प्राप्त हुआ। तब मैं और हमारे चचेरे भाइयों समेत 5-6 लोग घटना स्थल पर पहुंचे तब तक पुलिस भी वहां मौजूद थी। जहां पर मेरे भाई मुबारक खान मृत अवस्था में लेटा पड़ा था। हमें बताया गया कि यह चोरी करते हुए पकड़ा गया एवं भागने के क्रम में मोटरसाइकिल से गिर गया और उनकी मौत हो गई। घटनास्थल के समीप ही एक पल्सर बाइक की टायर एक जेक एक छोटी बैटरी और एक रिंच भी दिखाया गया। फिर पुलिस लाश को अपने कब्जे में कर थाने ले गई। जब मैं सुबह को अपने भाई के शरीर को देखा तो उनके शरीर के कई हिस्सों में गहरे चोटों के निशान दिखाई दिए। दोनों पैर टूटे हुए थे। हाथ, पेट एवं गर्दन में रस्सी से बंधे होने का निशान साफ दिखे। गुप्तांग में भी गंभीर चोटों के निशान थे एवं ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्हें रस्सी से बांधकर कई लोगों के द्वारा पिटाई की गई है और अंत में गला दबाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वहां के लोगों ने टीम को बताया कि तीन चार महीना पहले साहेब राम महतो और मुबारक खान के बीच बाइक की टक्कर होने पर मुबारक खान को बुरी तरह से मारपीट की गई थी अभी चार दिन पहले फिर वही साहेब राम महतो ने मुबारक खान को जान से मारने की धमकी भी दिया था।
    उन्होंने बताया कि मेरा भाई बिल्कुल बेकसूर था। मेरे भाई ने कोई अपराध नहीं किया है। चोरी का इल्जाम बेबुनियाद है।
    एपीसीआर के सचिव जियाउल्लाह ने कहा कि तहसीन पूनावाला मामला AIR 2018 S. C. 3355 मे सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द मोब लिंचिंग केस में राज्य सरकार उपचारात्मक उपाय, निवारक उपाय और दंडात्मक उपाय करें, लेकिन इस पर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। झारखंड में मॉब लिंचिंग की सबसे ज्यादा घटनाएं घटी है।
    एपीसीआर ने झारखंड सरकार से मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाने माॅब लिंचिंग की सारी घटनाओं की सीबीआई से जांच करवाने, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करते हुए दोषी व्यक्तियों और अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर छह माह में सुनवाई पूरा करने, परिजनों को 25 लाख का मुआवजा देने व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोनों बेटों को पढ़ाई का उचित प्रबंध करने की मांग की है।
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