Friday, May 17, 2024
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प्रशासन ने कपड़ा दुकान को किया सील,कपड़ा दुकान मालिक एवं अन्य पर प्राथमिकी दर्ज

झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा। इसके अंतर्गत जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक कपड़े की दुकान को खोलने पर पूर्णतः पाबन्दी लगाई गई है।

रांची: जिला प्रशासन रांची द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु राँचीवसियों से लगातार अपील की जा रही है। दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा लगातार गश्ती भी की जा रही है।

एसडीएम रांची और सीओ टाउन ने गुप्त सूचना के आधार पर करवाया दुकान सील

अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर श्री उत्कर्ष गुप्ता और अंचल अधिकारी सदर श्री प्रकाश को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कपड़े की दुकान को सील किया है। गुप्त सूचना के आधार पर अंचल अधिकारी श्री प्रकाश अपर मार्केट जाकर जांच किया , जहां से कपड़े की दुकान के खुली रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। कपड़े की दुकान खुली पाई गई जो कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

गुप्त सूचना के आधार पर जब अंचल अधिकारी सदर श्रद्धानन्द रोड अपर बाजार के दुकान मलिक बॉय , बनवारी कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो दुकान का शटर लगा हुआ था परन्तु दुकान के अंदर में काफी लोगों की भीड़ लगी थी और कपड़े की बिक्री भी हो रही थी।

DM Act 2005 और IPC की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज

दुकान मालिक वारिस मलिक तथा अवेस आलम, मो0 इसरार, मो0 आदिल, मो0 आसफ अली,मो0 इमरान और मो0 बसरूद्दीन पर सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कोविड-19 जैसे गम्भीर वैश्विक महामारी के संक्रमण को बढ़ावा देते हुए कपड़ा बिक्री करने के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भा0 द0 वि0 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

ज्ञात है कि झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा। इसके अंतर्गत जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक कपड़े की दुकान को खोलने पर पूर्णतः पाबन्दी लगाई गई है।

जिला प्रशासन रांची स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी निर्देशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी सख्ती से नियमों का अनुपालन कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आई पी सी की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उल्लंघन के सम्बंध में कोई भी व्यक्ति नजदीकी थाना को इसकी सूचना दे सकते हैं।

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