Friday, May 10, 2024
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लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में सजा को दी चुनौती, चारा घोटाले में हैं सजायाफ्ता

चारा घोटाले के अंतिम मामले में सुनाई गई फ़ैसले को सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लालू यादव के वकील ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने का आग्रह किया है।

राँची:

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी है। क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने का आग्रह किया गया है। लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार एवं देवर्षि मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

लालू यादव को मिली है 5 साल की सजा

मालूम हो कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने लालू प्रसाद यादव सहित 5 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 5-5 साल की सजा और 60 लाख से लेकर दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा 32 अभियुक्तों को 4-4 साल की सजा दी गयी है। इसमें वारंट जारी होने के बाद हाजिर हुए दो अभियुक्त भी शामिल हैं। जबकि तीन अभियुक्तों को 3-3 साल साल की सजा दी गयी है। इस तरह से इस मामले में लालू यादव समेत कुल 40 अभियुक्तों को तीन से पांच साल तक के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी। इस दौरान सभी अभियुक्तों से एक लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था।

मनी लाउंड्रिंग मामले में जांच और संपत्ति जब्त करने का आदेश

दूसरी ओर, मनी लाउंड्रिंग की मामले में लालू यादव की फिर मुश्किल बढ़ने वाली है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने चारा घोटाला (RC 47 A/96) में सजायाफ्ता और मृत अभियुक्तों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की जांच करने और संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

लालू समेत 130 अभियुक्तों के खिलाफ होगी जांच

बता दें कि कोर्ट के इस आदेश से लालू यादव सहित 130 अभियुक्तों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की जांच होगी। कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रवर्तन निदेशालय चारा घोटाले के दो मामलों (RC 38 A/96 RC 45A/96) में लालू यादव सहित 45 के खिलाफ केस दर्ज कर चुका है।

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