Monday, May 6, 2024
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झारखण्ड में पान मशाला गुटखा पर लगा 12 महीने का प्रतिबंध

रांची : झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला की बिक्री और उपयोग पर 12 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है।मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत उच्चस्तरीय बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के 11 ब्रांड के पान मसाला (रजनीगंधा, विमल, शिखर, पान पराग, दिलरुबा, राजनिवास, सोहरत, मुसाफिर, मधु, बहार, पान पराग प्रीमियम) पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों के जांच में हानिकारक मैग्निशियम कार्बोनेट की मात्रा पाये जाने के कारण लगायी गयी है। पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिये गये मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। अतः जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष के लिए लगाया गया है। झारखंड में तंबाकू नियंत्रण हेतू राज्य सरकार की तकनीकी सहयोग संस्थान सोशिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने बताया कि पान मसाला पर प्रतिबंध लगाकर राज्य सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है। श्री मिश्रा ने बताया कि GATS 2 के सर्वे में झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत 38.9 फीसदी है। जिसमें चबानेवाले तंबाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 34.5 है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है।

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