पलामु:
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रमण्डलीय कार्यालय, पलामू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामले की जानकारी दी।सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया गाँव निवासी महेन्द्र उरांव ने आवेदन दिया था कि इनका 141 डिसमिल खानदानी जमीन, जिसका खाता सं0- 112 प्लॉट – 1056,1058,40,162,164,354,360 एंव 361 है । यह जमीन अभी तक ऑन लाईन हुआ है जिस कारण रसीद नही कट पा रहा है। उपरोक्त जमीन का ऑन लाईन कराने के लिए अंचल अधिकारी सतबरवा पलामू को आवेदन दिये दिए जाने के बावजूद अभी तक खाता प्लॉट ऑन लाईन दर्ज नही हुआ है। तब महेंद्र उराँव अपनी समस्या को लेकर बकोरिया पंचायत के अंचल उप निरीक्षक गौरव कुमार से मिले और जमीन के खाता प्लॉट ऑन लाईन दर्ज करने हेतू बोला। इस पर अंचल उप निरीक्षक गौरव कुमार ने कहा 4000/- दोगे तब तुम्हारा जमीन का खाता प्लॉट ऑन लाईन होगा। महेंद्र उराँव ने अपनी ग़रीबी का हवाला देते हुए काफी अनुरोध किये फिर भी अंचल उप निरीक्षक गौरव कुमार नही माने। गौरव कुमार बोले – पैसा का व्यवस्था करके आईयेगा।
तत्पश्चात् महेंद्र उराँव द्वारा दिये गये आवेदन के तथ्यों के संबंध में ACB द्वारा सत्यापन किया गया तथा लगाये गये आरोप को सत्यापन के क्रम में सही पाया गया।पुलिस के द्वारा सत्यापन के क्रम में बिहार के नालंदा जिले का रहनेवाला सतबरवा अंचल उप निरीक्षक गौरव कुमार ने महेंद्र उराँव से 4000/- रूपया की मांग की थी । इस पर महेंद्र के द्वारा पैसा लाकर देने की बात कही गयी। महेंद्र के लिखित आवेदन एवं सत्यापनकर्ता के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू थाना काण्ड संख्या-09/2021, दिनांक-27.07.2021, धारा-7(a) P.C. (Amendment) Act.-2018 पंजीकृत कर अनुसंधान प्रांरभ किया गया एवं धावादल का गठन किया गया। अनुसंधान के दौरान धावादल द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त- गौरव कुमार को वादी महेन्द्र उरांव से 4,000/-( चार हजार) रूपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।