सरकारी आवास में लगे शीशम के पेड़ को बिना औपचारिकता पूरी किए काटना एक पूर्व बीडीओ को काफ़ी महँगा पड़ गया। सिमडेगा जिले के कुरडेग के तत्कालीन बीडीओ मनोज कुमार ने अपने सरकारी आवास में लगे शीशम के पेड़ को काटकर निजी उपयोग के लिए कुछ फर्नीचर बनवाये थे। मनोज कुमार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कुरडेग के सरकारी आवास में रहते हुए अवैध रूप से मकान किराया भत्ता राशि की निकासी करने का भी आरोप है। इन दोनों मामलों में सिमडेगा जिले के कुरडेग के तत्कालीन बीडीओ मनोज कुमार को दंडित किया गया है। संचायात्मक प्रभाव से उनकी दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है। बता दें कि उपायुक्त सिमडेगा ने दो फरवरी 2017 को ही कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
इस पूरे मामले में जांच के दौरान पाया गया कि मनोज कुमार ने शीशम पेड़ कटवाकर अपने निजी उपयोग के लिए फर्नीचर बनवाया और उसे अपने स्थायी आवास जो पलामू में है, वहाँ भेज दिया है। इसकी शिकायत पलामू के तत्कालीन एसडीओ ने भी की थी, जिसके बाद कार्यपालक दंडाधिकारी से इस मामले की जांच कराई गई। जांच में तत्कालीन बीडीओ से भी पूछताछ की गयी। यह बात सामने आयी कि बीडीओ के सरकारी आवास में शीशम का पेड़ मौजूद था, जिसका निचला हिस्सा जमीन पर अभी भी है। बाकी पूरा पेड़ काट दिया गया है। बीडीओ सह अंचल के कर्मचारियों से भी जांच अधिकारी ने विस्तृत पूछताछ की।
जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाए जाने के बाद तत्कालीन बीडीओ मनोज कुमार से इस संबंध में स्पष्टीकरण माँगा गया। बिना अनुमति और बग़ैर किसी आवश्यक प्रक्रिया के पेड़ काटने के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई थी। सरकारी आवास में रहने के बावजूद अवैध रूप से मकान भत्ता लेने के मामले में भी उनसे जवाब-तलब किया गया था। पूरे मामले में जांच के बाद गठित आरोप सही पाया गया है और उनके दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश कार्मिक विभाग ने दिया है।