Monday, April 29, 2024
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“तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करुंगा”- FIR में बृजभूषण पर लगे हैं गंभीर आरोप

सभी महिला एथलीट जब भी अपने-अपने कमरे से निकलती थी, तो समूहों में निकलती, ताकि अकेले उस आरोपी से मिलने से बचा जा सके।

FIR against WFI Chief Brijbhushan Sharan Singh: 28 अप्रैल को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात पहलवानों के द्वारा की गई शिकायतों के आधार दो FIR दर्ज की गई थी। शिकायत करनेवाली सात पहलवानों में एक नाबालिग भी शामिल है। इन दोनों प्राथमिकियों में 2012 से 2022 के बीच विदेशों में और भारत में चैंपियनशिप के दौरान कथित यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया है। दर्ज प्राथमिकी में बृज भूषण और WFI सचिव विनोद तोमर का नाम है।

पहली एफआईआर में ये धाराएँ लगी है

  1. भारतीय दंड संहिता की धारा 354 : महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल
  2. भारतीय दंड संहिता की धारा 354A : यौन उत्पीड़न
  3. भारतीय दंड संहिता की धारा 354D : पीछा करना
  4. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 : सामान्य इरादे

प्राथमिकी में शिकायतकर्ताओं ने WFI चीफ बृजभूषण पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं

  1. सभी महिला एथलीट जब भी अपने-अपने कमरे से निकलती थी, तो समूहों में निकलती, ताकि अकेले उस आरोपी से मिलने से बचा जा सके।
  2. एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में बृज भूषण द्वारा पहली बार उनका यौन उत्पीड़न किया गया था, जब उन्होंने कथित तौर पर उनकी टी-शर्ट उतारी और उनकी सांस की जांच के बहाने अपना हाथ उनके पेट के नीचे खिसका दिया। उस चैंपियनशिप के दौरान उन्हें चोट लग गई थी और भारत आने के बाद उन्हें फेडरेशन के ऑफिस में बुलाया गया था। बृज भूषण ने कथित तौर पर उससे कहा कि महासंघ उसके इलाज का खर्च वहन करने को तैयार है, बशर्ते वह उसके यौन संबंधों के लिए तैयार हो जाए। 
  3. एक महिला पहलवान ने FIR में आरोप लगाया गया है कि बृज भूषण ने एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान उसे अनुचित तरीके से छुआ, और चैंपियनशिप के बाद जब वह नई दिल्ली में महासंघ कार्यालय गई तो उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की गई। शिकायत में कहा गया है, “यौन उत्पीड़न और पीछा करने की घटना ने मुझे आघात पहुंचाया है और आज भी मेरे दिमाग पर उसको लेकर एक स्पष्ट छाप है। आरोपी द्वारा किए गए अनुचित कृत्यों और यौन उत्पीड़न के कारण, मैं इतना आघात और मानसिक रूप से परेशान थी कि मेरे लिए दूसरी प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करना मुश्किल था।”
  4. एक अन्य पहलवान ने आरोप लगाया है कि एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान बृजभूषण ने होटल के रेस्तरां में खाने की मेज पर उसे छुआ। वह कहती है कि वह “आरोपी के कृत्यों से गहरे सदमे में थी और अगले कुछ दिनों तक न तो ठीक से सो सकी और न ही ठीक से खा सकी।
  5. भारत में एक लीग और फिर दो साल के दौरान दो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान दिल्ली में महासंघ कार्यालय में कथित रूप से उन्हें फिर से अनुचित तरीके से छुआ गया था।
  6. दर्ज प्राथमिकी में वह कहती हैं कि वह WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित पैनल के सामने भी पेश हुईं और समिति के सदस्यों के साथ हुई बातचीत कैमरे के सामने हुई थी। हालांकि, उसने आरोप लगाया कि रिकॉर्डिंग डिवाइस को बार-बार बंद कर दिया गया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि उसके बयान के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है ।

शिकायत में महिला पहलवानों ने मांग की, “मैं चाहती हूं कि आरोपी को मेरे और कई अन्य महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के लिए दंडित किया जाए, जिनका वह अपनी शक्ति और स्थिति के कारण शोषण करता है। आरोपी को यौन उत्पीड़न और शोषण के कृत्यों को करने से रोकना आवश्यक है और मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप उसके खिलाफ मामला दर्ज करें और उसे सलाखों के पीछे डालें।”

दूसरे प्राथमिकी में नाबालिग ने लगाये हैं संगीन आरोप

WFI प्रमुख पर दूसरी प्राथमिकी की गई जिसमें POCSO अधिनियम की धारा 10 के साथ-साथ IPC की धारा 354, 354A, 354D और 34 के तहत यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगा है। शिकायत नाबालिग पहलवान पीड़िता के पिता ने की थी, जो 2016 में कुश्ती में शामिल हुई थी और वर्तमान में उसकी उम्र 17 साल है।

  • आरोप 1. नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया है कि जब पहलवान ने भारत में एक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तब WFI प्रमुख सिंह ने , “तस्वीर लेने के बहाने, जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी बाहों से इतनी कस कर पकड़ लिया कि वह हिल नहीं सकती थी या खुद को मुक्त नहीं कर सकती थी। इसके बाद उसने उसे अपनी ओर और अधिक जोर से खींचा और उसके कंधे को दबाया। फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे खिसका दिया और उसके स्तनों पर हाथ फेरा।
  • आरोप 2. प्राथमिकी के अनुसार, बृजभूषण ने तब उससे कहा, ‘तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करुंगा, मेरे साथ टच में रहना।’ हालांकि, नाबालिग पहलवान ने यह कहते हुए पलटवार किया, ‘सर मैं अपने बलबूते यहां तक आई हूं, आगे भी मेहनत करके आगे तक जाउंगी।’
  • आरोप 3. महासंघ प्रमुख ने कथित तौर पर उसे चेतावनी दी कि एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल जल्द ही होने वाले हैं और चूंकि वह उसके साथ सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए उसे ट्रायल में नतीजे भुगतने होंगे।
  • आरोप 4. शिकायतकर्ता का दावा है कि बृज भूषण ने उनकी बेटी को अपने कमरे में बुलाया और “उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की।” उनका दावा है कि जब वह कमरे से बाहर निकलने में सफल रही, तो एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल के दौरान उसके साथ बहुत भेदभाव किया गया, क्योंकि उसने “आरोपी के यौन उत्पीड़न का विरोध किया और उसकी अन्यायपूर्ण और अशोभनीय मांगों को मानने को तैयार नहीं थी।”
  • आरोप 5. उनका दावा है कि बृजभूषण ने उनकी बेटी के प्रति “अकेले मिलना” (मुझे व्यक्तिगत रूप से देखें) जैसी टिप्पणी करना जारी रखा।

शिकायतकर्ता ने कहा, “मेरी बेटी 17 साल की एक युवा पहलवान है और अपने करियर की शुरुआत में है। वह आरोपी की तरह एक यौन शिकारी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और इस तरह शिकायत नहीं कर सकी या फेडरेशन के साथ इन मुद्दों को नहीं उठा सकी क्योंकि फेडरेशन पूरी तरह से आरोपी के नियंत्रण में है और उसके हुक्म के अनुसार काम करता है।” 

PMO को पहले ही जानकारी दी गई थी

शिकायतकर्ता का दावा है कि प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एक बैठक के दौरान, आरोपी के द्वारा उसके और महिला पहलवानों के साथ बार-बार किया जानेवाला यौन शोषण, भावनात्मक और शारीरिक आघात के बारे में उसने बात की थी। शिकायतकर्ता देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में 2012 से 2022 तक विभिन्न स्थानों पर यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने की घटनाओं को याद कर रही हैं। शिकायतकर्ताओं ने बृज भूषण के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित निरीक्षण पैनल के कामकाज पर भी संदेह जताया है और इसके निष्कर्षों पर अविश्वास व्यक्त किया है। प्राथमिकी में कई प्रावधान संज्ञेय, गैर-जमानती और “गंभीर” अपराध हैं, जिसके कारण बृज भूषण की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।

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