Saturday, May 11, 2024
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गिग-प्लेटफॉर्म वर्कर्स के न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण हेतु बैठक में शामिल हुए चैंबर प्रतिनिधि

दर के निर्धारण से पूर्व वर्कर्स को रोजगार देनेवाले लोगों का पक्ष भी जरूर सुना जाना चाहिए।

गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एवं अन्य सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूचि में शामिल करने पर विचार हेतु श्रमायुक्त झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित कमिटी की हुई बैठक में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में जीआईजी (गिग) वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे स्वीगी, जोमैटो में कार्यरत कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ ही उनके न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए अनुसूचि में शामिल करने हेतु विचार विमर्श किया गया। चैंबर अध्यक्ष ने यह सुझाया कि दर के निर्धारण से पूर्व वर्कर्स को रोजगार देनेवाले लोगों का पक्ष भी जरूर सुना जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा पुनः इस बैठक का आयोजन कर अग्रतर कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया गया।

विदित हो कि उक्त कमिटी द्वारा इस विषय पर अपना प्रतिवेदन-मंतव्य तीन माह के अंदर झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद् को समर्पित करना है। बैठक में चैंबर अध्यक्ष के अलावा श्रमायुक्त संजीव बेसरा, श्रमायुक्त सह निदेशक न्यूनतम मजदूरी राजेश प्रसाद, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी शामिल थे।

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