देवघर : क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी अशोक प्रसाद ने देवघर प्रखंड में कार्यरत 40 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है।कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट व महामारी के मद्देनजर आमजनों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति में गड़बड़ी की रोकथाम को लेकर राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार जिला स्तर पर पीडीएस दुकानों से लेकर गोदाम तक पर्यवेक्षण कार्य को लेकर प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति व जन वितरण प्रणाली दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा उपायुक्त स्तर से पीडीएस दुकानों से खाद्यान्न के वितरण में अनियमितताओं पर प्रवासी अंकुश लगाने हेतु संबंधित पोषण क्षेत्र के निकट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त किया गया था। इस संबंध में प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों को जन वितरण अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के क्रम में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया था।
लेकिन जब से विभाग के द्वारा प्रधानाध्यापक व शिक्षकों का पीडीएस दुकानों पर प्रतिनियुक्त का आदेश जारी हुआ तब से लेकर अब तक ना ही प्रधानाध्यापक व शिक्षक डीलर से सम्पर्क किये और ना ही विभाग के द्वारा फोन करने पर कोई प्रतिक्रिया दी। इसी संबंध में उच्चाधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक व शिक्षकों से स्पष्टीकरण और संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। जिन शिक्षकों से स्पष्टीकरण माँगा गया वे है नरेश कुमार पासवान, श्री वर्धन, अवधेश कुमार, सहित अन्य शिक्षक का नाम शामिल हैं।
अनाज के वितरण में बड़े पैमाने पर मिल रही थी शिकायतें–
कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा गरीब परिवारों को पीडीएस के माध्यम से अतिरिक्त अनाज के अलावा दो माह का एक बार अनाज दिए जाने की घोषणा के तहत अनाज वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायते प्राप्त हो रही थी। जिसपर रोक को लेकर सतर्कता समिति के अलावा अन्य वैकल्पिक कदम उठाए गए है। सरकार के घोषणा के अनुसार अप्रैल माह में पीएच व अंत्योदय कार्डधारियों को दो माह का अनाज उपलब्ध कराया गया है। वहीं मई माह में लाभुकों को नि:शुल्क प्रति सदस्य 10 किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराए जाने है। इसके अलावा जून माह में पीएच लाभुकों को 5 किलो अनाज प्रति सदस्य 1 रुपए की दर से एवं 5 किलो अनाज प्रति सदस्य नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी है। वहीं अंत्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति कार्डधारी 1 रुपए की दर से एवं 5 किलो ग्राम प्रति सदस्य नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना है।