Wednesday, May 1, 2024
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भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ी, अवैध खनन का आरोप, NGT ने दिए जांच के आदेश

लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर के खनिज का भंडारण और अवैध बिक्री हुई है। साथ ही इन खनिजों का 700 ओवरलोडेड ट्रकों द्वारा परिवहन करने के कारण पटपड़ गंज पुल और सड़क को नुकसान हुआ है।

भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गांवों में अवैध खनन गतिविधियों के आरोपों की जांच के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने एक संयुक्त समिति का गठन किया है। समिति को दो महीने में कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) देने के लिए कहा गया है।

20 लाख क्यूबिक मीटर खनिज की अवैध बिक्री के आरोप 

एक आवेदक ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर अवैध खनन करने और निकाले गए खनिजों को हर दिन 700 से अधिक ओवरलोडेड ट्रकों द्वारा परिवहन करने का आरोप लगाते हुए NGT को आवेदन दिया था। एक अख़बार के अनुसार, “लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर के खनिज का भंडारण और अवैध बिक्री हुई है। साथ ही इन खनिजों का ओवरलोडेड ट्रकों से परिवहन करने के कारण पटपड़ गंज पुल और सड़क को नुकसान हुआ है।”

जाँच समिति का गठन 

आवेदक की याचिका के आलोक में NGT कथित आरोपों की जाँच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन की अनुशंसा की थी। NGT ने एक आदेश जारी करते हुए कहा, “आवेदन में दिए गए कथनों के मद्देनजर, हम इसे उचित मानते हैं कि तथ्यात्मक स्थिति को सत्यापित करने और उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए। प्रथम दृष्टया, आवेदन में दिए गए कथन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण से संबंधित प्रश्न उठाते हैं।”

जाँच समिति में उत्तर प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी होगी 

जाँच के लिए बनाई गई समिति में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण (UPCB), एवं गोण्डा के जिलाधिकारी शामिल होंगे जो मामले की संयुक्त रूप से जाँच करेंगे । समिति विशेष रूप से स्पष्ट करेगी कि सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 (जिसमें खनन क्षेत्रों के उपचार और पुनर्वास शामिल हैं) का अनुपालन किया गया है या नहीं? समिति यह भी जांच करेगी कि क्या सरयू नदी को कोई नुकसान हुआ है? NGT के आदेश में कहा गया है कि जांच की निगरानी और समन्वय के लिए उत्तर प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।

बृजभूषण शरण सिंह अभी जमानत पर हैं 

आपको बता दें कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिस पर देश के शीर्ष पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, छह बार के सांसद पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाया गया है।

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