Sunday, May 5, 2024
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आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं, ऐसे चेक करें, जानिए लिंक करने की विधि

30 जून 2023 तक पैन-आधार लिंक नहीं किया जाता है, तो 1 जुलाई 2023 से पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।

पैन कार्ड और आधार लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून 2023 को खत्म होने वाली है। इस डेडलाइन तक 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन-आधार की लिंकिंग करा सकते हैं।

30 जून 2023 को पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आख़िरी तारीख़ है। जिन करदाताओं को 1 जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और अभी तक उन्होंने अपने आधार को लिंक नहीं किया है, तो उन्हें आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध जमा करने के लिए ई-पे टैक्स सेवा के माध्यम से 1000 रु. के शुल्क का भुगतान करना होगा । 30 जून 2023 तक 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन-आधार की लिंकिंग करा सकते हैं। यदि 30 जून 2023 तक पैन-आधार लिंक नहीं किया जाता है, तो 1 जुलाई 2023 से पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।

हालाँकि पैन-आधार लिंक करने से असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के लोगों को को छूट दी गई है। साथ ही 80 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के व्यक्तियों को भी इसकी छूट दी गई है।

ऐसे करें आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक

1- सबसे पहले लिंक को ओपन करें – https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status
2- अब दिये गये कॉलम में पैन नंबर और आधार नंबर भरें । 
3- अब नीचे दिये गये ब्लू बटन व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। 

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने विधि 

1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in पर जाएं।
2. यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
3. यहां  आपका पैन कार्ड या आधार नंबर आपकी यूजर आईडी के रूप में काम करेगा।
4. अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट  आफ बर्थ  डालकर पोर्टल पर लॉग इन करें।
5.  अपनी स्क्रीन पर एक पॉप-अप नोटिफिकेशन देखें, जिसमें पैन को आधार से जोड़ने को  लेकर  कहा  गया  है। यदि यह दिखाई नहीं देता है, तो होमपेज  के बाईं ओर ‘Quick Links’  सेक्शन  पर जाएं।
6. यहां   ‘Link Aadhaar’  विकल्प पर क्लिक करें।
7. इसके  बाद  अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपने आधार कार्ड पर  दर्ज  नाम डालें।
8. यदि लागू हो, तो “I have only the year of birth on Aadhaar card.” वाले बॉक्स को चेक करें।
9. कैप्चा कोड वेरिफाई करें।
10.  एक बार जब आपके द्वारा दी  गई  डिटेल आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाता है, तो कंफर्मेशन नोटिफिकेशन आ जाएगा।

समय पर लिंक नहीं कराने पर जुर्माना लगता है 

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, एक व्यक्ति 30 जून तक 1000 रुपये के शुल्क पर अपने आधार कार्ड को अपने पैन से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। आधार पैन लिंक नहीं कराने पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के अनुसार 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें कि 31 मार्च, 2022 से पहले आधार-पैन लिंकिंग मुफ्त थी। पिछले साल 1 अप्रैल से, ₹500 का शुल्क लगाया गया था और बाद में 1 जुलाई, 2022 से इसे बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया था। हालांकि, संबंधित अधिकारियों को सूचित करने और 1,000 रुपये भुगतान करने के बाद निष्क्रिय पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से चालू किया जा सकता है।

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