देवघर:
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी,देवघर ( मंजूनाथ भजंत्री ) की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अंतर्गत सभी प्रखंडो में तेजस्वनी क्लब द्वारा टीकाकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार तरीके से तेजस्वनी योजना में कार्यरत ब्लॉक कॉर्डिनेटर, फील्ड कॉर्डिनेटर, युथ फैसिलिटेटर (युवा-सूत्रधार), क्लस्टर कॉर्डिनेटर, संगी, तेजस्वनी क्लब के सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्लस्टरों में शत प्रतिशत टीकाकरण को लेकर किए जा रहें कार्यों से अवगत हुए।
टीकाकरण के साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा के विरुद्ध तेजस्वनी क्लब की सक्रियता सराहनीय- उपायुक्त….
इसके अलावे उपायुक्त ने विभिन्न प्रखण्डों में कार्यरत तेजस्वनी क्लब में कार्यरत’ Star Performer of the week पालोजोरी प्रखंड क्लस्टर 11 की रिंकी कुमारी, सारठ प्रखण्ड क्लस्टर 09 की अनिता मरांडी एवं कलस्टर 14 की गुलाब तिवारी, देवघर प्रखंड क्लस्टर 11 की शोभा कुमारी, क्लस्टर 10 की मुनमुन कुमारी एवं कलस्टर 10 की सुमन कुमारी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए अन्य प्रखंड के क्लस्टरों को इस दिशा में बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया। आगे उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टीकाकरण अभियान, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बेटा-बेटी एक समान अभियान, भ्रूण हत्या जैसी विषयों पर कार्य करने वाली तेजस्वनी क्लब की बेटियों को मुख्य कार्यक्रम स्थल पर सम्मानित किया जाएगा।
टीकाकरण कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टार सदस्यों के कार्यों की उपायुक्त ने की सराहना….
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में टिकना है, तो टीका लें नारा को चरितार्थ करते हुए आप सभी 834 क्लब के सदस्यों ने जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए एक मिसाल पेश की है। आगे उन्होंने विभिन्न प्रखंडो के ब्लॉक कॉर्डिनेटर, फील्ड कॉर्डिनेटर, युथ फैसिलिटेटर क्लस्टर कॉर्डिनेटर, संगी से बातचीत करते हुए उनके कार्य योजना और शत प्रतिशत टीकाकरण को लेकर किए जाने वाले कार्यों से सभी को अवगत कराया। साथ ही उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंडों में कोविड जागरूकता, वैक्सीनेशन के अलावा बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े बिंदुओ पर लगातार कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि योजना का लाभ किशोरी, बालिकाओं और युवतियों तक सुलभ तरीके से पहुंच सके। इसके अलावे उपायुक्त ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के का विवाह करना दंडनीय अपराध है। यह अपराध गैर जमानती है। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जागरूक करने की महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी सदस्यों की है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति बाल-विवाह करता है या इसको बढ़ावा देता है और या फिर बाल विवाह करवाने में सहायता करता हो तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन या जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दे, ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सके। साथ ही child helpline no-.1098 पर संपर्क कर गुमशुदगी से संबंधित सूचना दे सकतें है।
*■ टीकाकरण अभियान में आप सभी तेजस्वनी क्लब के सदस्यों का कार्य अनुकरणीय:- उपायुक्त….
इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्विनी योजना को सिर्फ एक परियोजना समझकर नहीं बल्कि इसे मिशन मानकर कार्य करें, ताकि जिले की किशोरियों को हर स्तर से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आगे उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंडो के कुल 100 क्लस्टरों को पूर्ण रूप से सक्रिय तरीके से कार्य कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। साथ ही बैठक के दौरान बाल-विवाह, दहेज प्रथा, एनीमिया, कन्या भ्रूण हत्या, शौचालय के नियमित उपयोग, और सामाजिक सशक्तीकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए उपायुक्त ने सभी सदस्यों से इस दिशा में जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया।
इस दौरान उपरोक्त के अलावे समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती कनक तिर्की, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी, तेजस्विनी परियोजना के सभी ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला समन्वयक, युवा उत्प्रेरक, तेजस्वनी क्लब के सदस्य, क्लस्टर समन्वयक एवं तेजस्वनी परियोजना के 282 से अधिक कल्ब के सदस्य आदि बैठक में उपस्थित थे।