Monday, April 29, 2024
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मुख्तार अंसारी दोषी करार, आज मिलेगी सजा

32 साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए) अवनीश गौतम की अदालत में सजा का एलान होगा।

वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। आज सजा का एलान होगा। पूर्वांचल में सभी की निगाहें अब इस ओर टिकी है कि मुख्तार को क्या सजा मिलेगी?

मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है

ग़ौरतलब है कि बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड का मामला ऐसा है जिसमें सबसे बड़ी सजा सुनाई जा सकती है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है।  कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही नौ मंजिला बिल्डिंग स्थित अदालत कक्ष की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सिविल कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पुलिस और खुफिया विभाग के लोगों की नजर है। अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि 32 वर्ष पहले अवधेश राय की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। 32 साल पुराने इस मामले में एमपी-एलएलए कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। मामले में घटना के दो चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी है। लंच के बाद दोपहर दो बजे कोर्ट में सजा का एलान होगा।

कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे अवधेश राय

अवधेश राय पूर्व मंत्री व पिंडरा के कई बार विधायक रहे और वर्तमान में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले का अजय राय ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बड़े भाई की नृशंस तरीके से हत्या करने वाले को अदालत कठोरतम सजा से दंडित करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े भाई की हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ तीन दशक से ज्यादा समय से संघर्ष कर रहा हूं। माफिया के धनबल, बाहुबल और सत्ता से गठजोड़ के आगे कभी नहीं झुका हूँ । हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। अपने परिवार और अधिवक्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन माफियाओं के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रहेगी । 

घर के बाहर ही गोलियों से छलनी कर दिया था

तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। सुबह का वक्त था। एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अस्पताल ले जाए जाने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उस घटना से पूरा पूर्वांचल सहम उठा था। पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया था । मुख़्तार के साथ भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश नाईक का नाम भी आरोपियों में शामिल था। इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। राकेश नाईक का केस प्रयागराज कोर्ट में चल रहा है। 

पहला मामला है जिसमें फोटोस्टेट पत्रावली को आधार बनाया गया

हत्या जैसे मामले में फोटोस्टेट पत्रावली के आधार पर सुनवाई का संभवत: यह पहला प्रकरण है। इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक गया। लेकिन, लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत निचली अदालत में ही सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने पांच जून को फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी। आज कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया।

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