Monday, April 29, 2024
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भाजपा के चार वर्तमान और एक पूर्व विधायक समेत देवघर के दो तत्कालीन CO और रजिस्ट्रार के खिलाफ ACB जांच के आदेश दिए मुख्यमंत्री ने

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा पूर्व सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची से किया गया था

राँची:

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के चार वर्तमान व एक पूर्व विधायक, देवघर के दो तत्कालीन अंचल अधिकारी जयवर्धन कुमार एवं अमर प्रसाद तथा रजिस्ट्रार राहुल चौबे के खिलाफ ACB में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने जिन चार वर्तमान विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, उनमें पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ नीरा यादव एवं नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हैं। पूर्व विधायक लुईस मरांडी के खिलाफ भी जांच का आदेश दिया गया है। इनलोगों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप है।

ज्ञात है कि W.P. (PIL) 316/ 2020 पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा पूर्व सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची से किया गया था । जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची द्वारा पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह, पूर्व मंत्री डॉ. नीरा यादव, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी एवं पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा पर परिवादी द्वारा लगाए गए प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप के लिए अब तक के गोपनीय सत्यापन से पुष्टि होने का उल्लेख करते हुए उनके विरुद्ध अलग-अलग P.E. दर्ज करने हेतु अनुमति की मांग की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची के सत्यापन प्रतिवेदन के उपरांत मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा मुख्यमंत्री से पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन कि अग्रतर जांच हेतु P.E. दर्ज करने के बिंदु पर अनुरोध किया गया था।

वहीं, भूमि का अवैध LPC निर्गत कर निबंधन करने में संलिप्त देवघर के अमर प्रसाद (तत्कालीन अंचल अधिकारी), जयवर्द्धन कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी) एवं राहुल चौबे (तत्कालीन अवर जिला निबंधक) के खिलाफ भी P.E. दर्ज करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, देवघर द्वारा इन पदाधिकारियों के विरुद्ध मौजा श्यामगंज, थाना नंबर 413, प्लॉट नंबर 240, कुल रकबा 114.78 डि. भूमि का अवैध एलपीसी निर्गत कर भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत कर अवैध रूप से भूमि की खरीद बिक्री से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। इससे संबंधित उपायुक्त देवघर द्वारा पर्याप्त साक्ष्य भी समर्पित किया गया है।

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