Friday, May 3, 2024
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आयुक्त के निर्देश की अवहेलना कर रहे रांची DC, पूर्व रजिस्ट्रार (रांची), सिल्ली CO और CI को बचाने के आरोप

आयुक्त कार्यालय की ओर से रांची उपायुक्त को इस संबंध में तीन बार रिमाइंडर भी भेजा गया ।

राँची:

रांची के उपायुक्त छवि रंजन गंभीर आरोपों से घिरे नज़र आ रहे हैं। उनपर राँची के पूर्व रजिस्टर, सिल्ली के पूर्व सीओ एवं सीआई को बचाने के आरोप लग रहे हैं। अभी हाल के दिनों में ही हथियार के लाइसेंस लेने के मामले में भी उनपर घुस लेने के आरोप लगे थे। वर्तमान मामले में आयुक्त(राँची) ने डीसी रांची को पत्र लिख कर कहा है कि कार्रवाई नहीं करने की स्थिती में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपियों को बचाने का और इस मामले को दबाने का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रयास किया जा रहा है। कार्यहित में आपकी रिपोर्ट सरकार से की जायेगी। आपको बता दें कि कमिश्नर के आदेश के करीब 7 माह होने जा रहा है, इसके बाद भी डीसी ने इन पदाधिकारियों पर जमीन से जुड़े मामलो में की गई अनियमितता पर कार्यवाही नहीं की।

रांची जिला के सिल्ली अंचल में CNT Act(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) का उल्लंघन कर खरीद-बिक्री की गई जमीन का रजिस्ट्री करने, CNT Act का उल्लंघन कर खरीदी गई भूमि का म्यूटेशन स्वीकृत करने,एक ही भूखंड में एक बार म्यूटेशन स्वीकृत कर पुनः दूसरी बार नए अभिलेख खोलकर म्यूटेशन स्वीकृत करने जैसे दर्जनों मामले सामने आये हैं।जानकारी के अनुसार, गड़बड़ियों को लेकर आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने मनोज कुमार महतो ग्राम सिल्ली, अंचल सिल्ली, जिला रांची के परिवाद पत्र पर अपर समाहर्ता नक्सल से जांच कराई थी। जांच में सीएनटी एक्ट की धारा 46(1) (b) (c) का उल्लंघन कर जमीन का रजिस्ट्री करने के ठोस प्रमाण समाने आये। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिला अवर निबंधक, तत्कालीन अंचल अधिकारी सिल्ली एवं तत्कालीन अंचल निरीक्षक-सह कानूनगो के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश आयुक्त ने डीसी रांची को दिया था।

लेकिन डीसी रांची ने प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश के बाद भी कोई कार्यवाई नहीं की। आयुक्त कार्यालय की ओर से रांची उपायुक्त को इस संबंध में तीन बार रिमाइंडर भी भेजा गया । इसके बाद भी उपायुक्त रांची छवि रंजन ने आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी के निर्देश की परवाह नहीं की।

तत्कालीन रजिस्ट्रार, CO एवं CI पर कार्रवाई के लिए आयुक्त कार्यालय की ओर से 17 जून 2021, 4 अगस्त 2021 एवं 22 अगस्त 2021 को रिमाइंडर भेजा गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक इन पदाधिकारियों पर किसी तरह की करवाई नहीं की गयी है। जिससे प्रतित होता है कि पूरे मामले पर कार्रवाई न कर आरोपियों को बचाने एवं मामले को दबाने का परोक्ष रूप से प्रयास किया जा रहा है।

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