झारखंड में SIR की समीक्षा करने पहुंचे के. रवि कुमार, युवाओं से बोले- पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं
चाईबासा/सरायकेला: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को पश्चिमी सिंहभूम जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया और हेल्पडेस्क का निरीक्षण कर मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने SIR के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
चाईबासा/सरायकेला: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को पश्चिमी सिंहभूम जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया और हेल्पडेस्क का निरीक्षण कर मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने SIR के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इससे पहले के. रवि कुमार ने सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय में आयोजित ELC FEST 2026 के जिला स्तरीय ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करने की अपील की।
18 वर्ष पूरे करने वाले पात्र नागरिक कराएं पंजीकरण
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए जरूरी है कि युवा स्वयं मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक रहें और अपने आसपास के पात्र नागरिकों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आगे आएं। युवाओं की भागीदारी से मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अधिक से अधिक पात्र नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे।
मतदाता बनने के लिए तीन प्रमुख अर्हताएं
चाईबासा में SIR कार्यों की समीक्षा के दौरान के. रवि कुमार ने मतदाता बनने के लिए तीन प्रमुख अर्हताओं का उल्लेख किया। इनमें 18 वर्ष की आयु पूरी करना, पात्र भारतीय नागरिक होना और संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी होना शामिल है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित अर्हताओं और दिशा-निर्देशों के आधार पर की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए।
हेल्पडेस्क और प्रचार अभियान के जरिए बढ़ेगी जागरूकता
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हेल्पडेस्क का निरीक्षण कर मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता और जानकारी की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हेल्पडेस्क, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) कार्यक्रमों और व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को मतदाता पंजीकरण से जुड़ी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। साथ ही, मतदाता सूची में अपात्र व्यक्तियों को शामिल होने से रोकने के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया जाए।
निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर
के. रवि कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि SIR के तहत सुनवाई और अन्य कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएं। मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के इस दौरे में मतदाता जागरूकता, पात्र नागरिकों के पंजीकरण और SIR प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। निर्वाचन विभाग का लक्ष्य है कि सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर मिले और सूची की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।
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