रेप मामले में नौ को आजीवन कारावास

गया के बहुचर्चित मां-बेटी सामूहिक दुष्कर्म कांड में नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सभी अभियुक्त अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे बंद

रेप मामले में नौ को आजीवन कारावास

गया के विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट ने बहुचर्चित मां-बेटी सामूहिक दुष्कर्म कांड में अभियुक्तों को बुधवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे बंद
सभी नौ अभियुक्तों को अंतिम सांस तक जेल में बंद रहने का आदेश दिया गया है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग से सजा सुनाई गई
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष जज नीरज कुमार ने अदालत से वीडियो कांफ्रेंसिंग से गया केंद्रीय कारागार में बंद अभियुक्तों को सजा सुनाई। विशेष अदालत ने सभी अभियुक्तों को पंद्रह-पंद्रह हजार रुपया का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा पंद्रह हजार रुपया में से प्रत्येक अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपया पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। अर्थ दंड की राशि न देने पर दो महीने का अतिरिक्त सजा होगी।
नौ अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
पाक्सो एक्ट के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार ने अभियुक्त नवलेश पासवान, निर्भय पासवान,रामू पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान,श्रवण पासवान उर्फ कारु पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र उर्फ भुंदुल पासवान और प्रकाश पासवान को नौ मार्च को दोषी ठहराया था।
13 जून 2018 को घटित हुई थी घटना
उल्लेखनीय है कि 13 जून 2018 की रात गया के गुरारू से एक देशी चिकित्सक अपनी पत्नी और पुत्री के साथ बाइक से अपने घर लौट रहा था। गया जिला के कोंच थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनडीहा गांव के पास अभियुक्तों ने चिकित्सक का हाथ-पैर बांध कर उसकी पत्नी और बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपी हो चुके रिहा
विशेष अदालत ने सोनडीहा गांव के शिवम् और गौरव सहित एक अन्य आरोपी पिंटू पासवान को नौ मार्च को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करते हुए रिहा कर दिया था।
23 गवाहों की अदालत में हुई गवाही
उपरोक्त जानकारी विशेष लोक अभियोजक कैसर सर्फुद्दीन और कमलेश कुमार ने दी। कमलेश कुमार ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों की गवाही अदालत में कराई गई। कमलेश कुमार ने आगे कहा कि पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस की।
कमलेश कुमार ने कहा कि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण सिंह और कमलेश शर्मा ने अदालत में पक्ष रखा।
दोषियों के परिजनों ने किया हंगामा
विशेष अदालत द्वारा सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद परिजनों ने अदालत परिसर में वीडियो बना रहे और तस्वीरें ले रहें मीडिया कर्मियों पर अपनी भड़ास निकाली।