अब 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही सरकारी कर्मियों को मिलेगी पूरी पेंशन

75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता दिया जाएगा। मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

Jun 6, 2024 - 08:27
अब 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही सरकारी कर्मियों को मिलेगी पूरी पेंशन

जयपुर: 

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अब पूर्ण पेंशन का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार में कम से कम 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होगी। आपको बता दें कि पहले यह अवधि 28 वर्ष की थी।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें पेंशन नियमावली में बदलाव कर यह निर्णय लिया गया।

ग़ौरतलब है कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इससे कर्मचारियों को 28 वर्ष की आवश्यक सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:

  • सरकारी कर्मचारियों को अब पूर्ण पेंशन का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार में कम से कम 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होगी।
  • 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता दिया जाएगा।
  • कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में उनके विवाहित निःशक्त पुत्र/पुत्री तथा 12,500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संशोधन की अधिसूचना एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।

कर्मचारियों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-वेतन, पदनाम के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

  • मंत्रिमंडल के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। इससे कर्मियों के विशेष वेतन में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में भी इसकी घोषणा की थी।
  • मंत्रिमंडल ने वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा तथा रैगर समाज, बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।
  • आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण ‘पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा‘ किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

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