उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए रामविलास पासवान हमेशा याद किए जाएंगे: राकेश कुमार सिंह
रांची। झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए केन्द्र में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे स्व.रामविलास पासवान ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बदलाव, उपभोक्ता कल्याण कोष का राज्यस्तरीय गठन, उपभोक्ताओं के हित के लिए जागरूकता अभियान, जिला और राज्य स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय का गठन, उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय कैसे मिले, इसके लिए उपभोक्ता फोरम को सशक्त बनाने की पहल आदि उपलब्धियों के लिए रामविलास पासवान हमेशा याद किए जाएंगे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में यह शून्यता हो गई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए स्व.पासवान ने उनके लिए ऐतिहासिक और सशक्त कानून बनाया। इसके लिए वह सदैव याद किए जाएंगे। वर्ष 2014 से लंबित संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2019 में कानून के रूप में अस्तित्व में लाया। कंज्यूमर प्रोटक्शन बिल 2019 वस्तुओं और सेवाओं के साथ साथ टेलीकॉम, हाउसिंग निर्माण और सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन चाहे वह ऑनलाइन हो या टेलिशाॅपिंग, इसे भी कानून के दायरे में लाया गया है। कंज्यूमर प्रोटक्शन बिल 2019 के अनुसार अनफेयर कांट्रैक्ट को परिभाषित किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य केंद्र और जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन की बात कही गई थी, जबकि उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 के अंतर्गत सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल (सीपीसी) का गठन किया जाना है। सीपीसी भारत सरकार की सलाहकार समिति रहेगी, जो कंज्यूमर राइट्स के प्रमोशन और प्रोडक्शन के लिए काम करेगी। सीपीसी का गठन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल पर भी होगा।यह बिल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और संरक्षण करेगा व उपभोक्ताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उपभोक्ताओं के हित के लिए एक रेगुलेटर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी सीसीपीए का गठन किया। उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ऐतिहासिक कदम उठाया। श्री सिंह ने कहा कि समस्त देशवासी जनप्रिय नेता रामविलास पासवान के निधन पर शोकाकुल हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को देश की जनता हमेशा याद रखेगी।