दुर्गा पूजा-सामुदायिक मेला, प्रसाद और भोग वितरण की भी मनाही होगी।

दुर्गा पूजा से संबंधित दिशा निर्देश को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया।

दुर्गा पूजा-सामुदायिक मेला, प्रसाद और भोग वितरण की भी मनाही होगी।

पाकुड़

समाहरणालय में उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक ने दुर्गा पूजा को ले सभी बीडीओ/सीओ एवं थाना प्रभारियों के साथ की बैठक

समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं एसपी मणिलाल मंडल ने सभी बीडीओ/सीओ एवं थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में दुर्गा पूजा से संबंधित दिशा निर्देश को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्हें कोविड – 19 को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन से अवगत कराया एवं उसका अनुपालन शत – प्रतिशत सुनिश्चित करने को कहा।

उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार के नए निर्देश में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया है।

थीम आधारित पूजा पंडालों का नहीं होगा निर्माण

चारों तरफ से कवर होंगे पंडाल, चार फीट से ऊंची नहीं होगी प्रतिमा

पूजा पंडाल और मंडप के पास सजावट और लाइटिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा पंडाल के समीप स्वागत अथवा तोरण द्वार नहीं बनाए जा सकेंगे। प्रतिमा स्थल को छोड़कर बाकी क्षेत्र को खुला रखने का निर्देश दिया गया है। यह भी निर्देश है कि पूजा के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम की मनाही होगी। पूजा के दौरान मेला नहीं लगाया सकेगा और ना ही पंडाल और मंडप के आसपास फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। पूजा पंडाल में एक समय में सात से अधिक लोग नहीं रहेंगे।

उन्होंने कहा कि विसर्जन जुलूस की भी मनाही की गई है। विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही किया जा सकेगा। इसके लिए सभी को अपने – अपने विसर्जन किए जाने वाले स्थानों की सूची जिला को समर्पित करने का निर्देश दिया। कहा कि पूजा के दौरान किसी प्रकार का सामूहिक मनोरंजन अथवा संगीत का कार्यक्रम नहीं होगा। सामुदायिक मेला, प्रसाद और भोग वितरण की भी मनाही होगी। दुर्गा पूजा समितियों के आयोजक किसी प्रकार का आमंत्रण पत्र भी नहीं छपवा पाएंगे। कोई सार्वजनिक समारोह नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम भी नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर और मास्क पहनना आवश्यक होगा।

मौके पर सभी बीडीओ/सीओ एवं थाना प्रभारियों के साथ एसडीपीओ पाकुड़ अशोक कुमार, एसडीपीओ महेशपुर शशि प्रकाश समेत अन्य उपस्थित थे।