झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने जारी किया अधिसूचना,20 मई से राज्य में खुलेंगी खुदरा शराब की दुकानें

May 19, 2020 - 10:19
झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने जारी किया अधिसूचना,20 मई से राज्य में खुलेंगी खुदरा शराब की दुकानें

रांची : COVID 19 से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान झारखंड में लगभग दो माह के बाद शराब की दुकानें फिर से 20 मई दिन बुधवार से खुलेंगी। इसको लेकर विभागीय सचिव सह आयुक्त उत्पाद विनय कुमार चौबे नें सभी उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश भी दिया है। विभागीय सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक हीं खुदरा उत्पाद की दुकानें खुलेंगी। दुकानों पर ज्यादा भीड़ न हो इसके लिए विभाग नें तीन प्रकार से शराब की बिक्री की रणनीति बनायी है।

1 . पूर्व की तरह काउंटर से शाराब की बिक्री होगी पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। ग्रामिण क्षेत्रों में बिक्री का केवल यही माध्यम काम करेगा।


2. वहीं शहरों में काउंटर के साथ साथ ई टोकन के माध्यम से भी शराब की बिक्री होगी। ई टोकन के तहत आनेवाले ग्राहकों को प्राथमिकता भी दिया जाएगा


3. उन 9 शहरों में जोमैटो व स्विगी की मदद से शराब की होम डिलिवरी का भी प्रावधान किया गया जहां पर स्विगी व जोमैटो का सेवा उपलब्ध है। इन शहरों में ई टोकन के माध्यम से शराब की बिक्री नहीं होगी। ऐसे कुल नौ शहर हैं जिनमें रांची,बोकारो,धनबाद,देवघर,गिरिडीह,हजारीबाग,जमशेदपुर रामगढ़ व पलामू का नाम शामिल है। ग्राहक इन दोनों हीं सर्विस प्रोवाइडर के ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही भविष्य में आवश्यकता अनुसार ई-कॉमर्स के क्षेत्र में काम कर रही अन्य कंपनियों का भी निबंधन कर उत्पाद विभाग होम डिलीवरी का सेवा प्रदान कर सकता है।

इसके साथ हीं केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक COVID 19 से संबंधित कंटेनमेंट जोन व मॉल में शराब की बिक्री अगले आदेश तक निषेध रहेगा।
इसके साथ हीं ज्ञात हो कि सरकार नें शराब पर दस प्रतिशत स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ पूर्व में लगनेवाले 50 प्रतिशत वैट को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया है। इससे शराब की किमतों में औसतन बीस से पचीस प्रतिशत का खर्च बढ़ेगा।

इन दिशा निर्देशों के साथ विभाग नें सभी लाईसेंसधारियों को निर्देश दिया है कि वो दुकानों पर प्रतिदिन सैनेटाइजेशन कराएं। दुकान के बाहर व भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और दुकान के बाहर गोल घेरा बनाकार ग्राहकों को भी दूरी मेंटेन करने का सुझाव दें। इसके साथ हीं ई पेमेंट का प्रावधान भी जरुरी है। इसके साथ हीं जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाकर उसका लिंक विभाग को शेयर किया जाय ताकि कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न हो।
ई टोकन के लिए उपभोक्ता इस लिंक का इस्तेमाल करेंगे।
https://jhexcisetoken.nic.in

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