67 कोयला खदान नीलामी के लिए तैयार
हाल ही में नीलाम की गई 20 खानों से वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की संभावना लगभग रु 7,419 करोड़ है ।
दिल्ली:
कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को विशेष रूप से नीलामी के लिए कोयला खदानों की पहचान नहीं की गई है। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 [सीएमएसपी अधिनियम] और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम] के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र हैं। प्रक्रिया। कोयला खदानों की नीलामी एक सतत प्रक्रिया है। अब तक 46 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है, जिनमें से 44 कोयला खदानों की नीलामी निजी क्षेत्र की कंपनियों को की जा चुकी है।
श्री जोशी ने कहा कि कोयले की बिक्री के लिए नीलामी की वर्तमान किश्त में 67 कोयला खदानों की पेशकश की गई है (23 कोयला खदानें सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 44 कोयला खदानें एमएमडीआर अधिनियम के तहत)। नीलामी की प्रक्रिया चल रही है।
खदान की पीक रेटेड क्षमता पर कोयले की बिक्री के लिए हाल ही में नीलाम की गई 20 खानों से वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की संभावना लगभग रु 7,419 करोड़ है । इन 20 खानों से कुल 79,019 रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
यह जानकारी संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 26 जुलाई, 2021 को राज्यसभा में दी।