IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस: लालू-राबड़ी-तेजस्वी समेत आरोपी कोर्ट में पेश, 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई
नई दिल्ली: IRCTC होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपी पेश हुए। हालांकि, आरोप तय करने की औपचारिक कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है।
नई दिल्ली: IRCTC होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपी पेश हुए। हालांकि, आरोप तय करने की औपचारिक कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है।
यह मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि रेलवे के रांची और पुरी स्थित BNR होटलों के संचालन और रखरखाव का ठेका सुजाता होटल्स को देने में कथित अनियमितताएं हुई थीं। एजेंसियों के मुताबिक, इसके बदले पटना में जमीन से जुड़े लेन-देन किए गए।
ED की जांच में जमीन और उससे जुड़ी कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण को भी मामले से जोड़ा गया है। एजेंसी का आरोप है कि बाद में संबंधित कंपनी पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नियंत्रण हो गया।
कोर्ट ने 10 सितंबर को कुल 16 आरोपियों में से नौ के खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा प्रेम चंद गुप्ता, सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर शामिल हैं। वहीं, सात आरोपियों को डिस्चार्ज किया गया था।
लालू परिवार आरोपों से इनकार करता रहा है। कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश दोषसिद्धि नहीं है। मामले में CBI और ED की जांच अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जारी है।
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