दुष्कर्म के बाद बीटेक छात्रा को जिंदा जलाने के दोषी राहुल राज की फांसी की सजा बरकरार, HC ने खारिज की अपील
राहुल राज को रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के जुर्म में जेल में बंद राहुल राज को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सोमवार को हाईकोर्ट ने उसकी अपील याचिका अर्जी खारिज कर दी है। राहुल राज को रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को राहुल राज को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी। राहुल राज ने रांची के बूटी मोड़ इलाके में भाड़े के घर में रह रही बीटेक की एक छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म किया था उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसे जिन्दा जला दिया था। यह घटना वर्ष 2016 में हुई थी। घटना के तीन वर्ष बाद सीबीआई ने राहुल को गिरफ्तार किया था।