ज्ञानवापी : आया फ़ैसला, व्यास परिवार को मिला पूजा का अधिकार

ज्ञानवापी मामले पर हिंदुओं के पक्ष में आया बड़ा फैसला, मिला पूजा का अधिकार

ज्ञानवापी : आया फ़ैसला, व्यास परिवार को मिला पूजा का अधिकार

ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने के मामले में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग को स्वीकार कर लिया है. व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा कर सकेगा. सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा करते आ रहा था. 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद कर दी गई थी. 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था. एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी.

ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था. हालांकि इसका विवाद तब बढ़ा जब 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन और दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पांच हिंदू महिलाओं राखी सिंह, मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू, और लक्ष्मी देवी – ने अगस्त 2021 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामला दायर किया था. इस दौरान इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्थल पर दैनिक पूजा का अधिकार मांगा. आजादी से पहले भी इस मामले में कई विवाद हुए थे और 1809 में विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था.