गया व्यवहार न्यायालय व शेरघाटी सब डिविजन कोर्ट 9 मई तक बंद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जारी किया आदेश

गया व्यवहार न्यायालय व शेरघाटी सब डिविजन कोर्ट 9 मई तक बंद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जारी किया आदेश

गया से अमरेंद्र सिंह की रिपोर्ट

गया : प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एडीजे वीरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा आदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गया व्यवहार न्यायालय तथा शेरघाटी सब डिविजन कोर्ट को 9 मई तक पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया है। इस दौरान रिमांड के अलावे अब कोई भी न्यायालय के कार्य नहीं होंगे। सभी न्यायिक पदाधिकारी व न्यायालयकर्मी को अपने अपने मुख्यालय में ही रहने का आदेश दिया गया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि इस अवधि में कोर्ट परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। इसके लिए कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने अपने निर्देश में यह भी कहा कि इस बीच पूरे न्यायालय परिसर, कोर्ट रूम तथा चैंबर को गया नगर निगम के सहयोग से सैनिटाइज करवा लिया जाए। बता दें इसके पहले 1 मई तक कोर्ट बंद रखने का आदेश दिया गया था। गया बार एसोसिएशन के सचिव मुरारी कुमार हिमांशु ने बताया कि प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के इस ताजे आदेश से सारे अधिवक्ताओं को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा है इस अवधि में बार एसोसिएशन भवन भी बंद रहेगा।