चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं देने का मामला पहुँचा हाईकोर्ट, 29 को होगी सुनवाई
चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण खत्म करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसे लेकर सोमवार यानि 29 जुलाई को मामले की सुनवाई होनी है.
चौकीदार बहाली का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. चौकीदार बहाली अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बहाली पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट गई है. सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है. समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार पासवान ने बताया कि 22 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. पूरे मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी है. संदीप पासवान ने बताया कि बहाली पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. याचिका में कई बिंदु रखे गए हैं.
दरअसल, पलामू समेत झारखंड के कई जिलों में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. इस विज्ञापन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण शून्य रखा गया है. पलामू जिले में बहाली के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तय की गई थी. बहाली का विज्ञापन जारी होने के साथ ही पलामू समेत कई इलाकों में आंदोलन शुरू हो गए.
कुछ दिन पहले संघर्ष समिति ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर बहाली पर रोक लगाने की मांग की थी. संघर्ष समिति के अलावा पलामू में कई संगठनों ने आंदोलन कर विरोध जताया है. संघर्ष समिति का कहना है कि चौकीदार के पद पर अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति की गई थी. वेतन 1990 से शुरू हुआ था. विज्ञापन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण शून्य रखा गया है, जो गलत है.