क़र्ज़दारों को राहत , केंद्र ने दिया त्योहारी तोहफ़ा।

केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि बैंक द्वारा दिए गए कर्ज के ब्याज पर ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार खुद करेगी ।

Oct 25, 2020 - 06:41
क़र्ज़दारों को राहत , केंद्र ने दिया त्योहारी तोहफ़ा।

केंद्र सरकार ने त्योहारों के मौके पर बैंक से लोन लेने वाले क़र्ज़दारों को विशेष तोहफा दिया है । कोरोना अवधि में बैंक द्वारा ब्याज के ऊपर ब्याज लिए जाने से कर्जदार काफी परेशान थे । जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने क़र्ज़दारों को बड़ी राहत दी है । त्योहारी मौसम में तोहफा के रूप में केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि बैंक द्वारा दिए गए कर्ज के ब्याज पर ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार खुद करेगी । जिसका लाभ दो करोड़ तक के क़र्ज़दारों को मिल सकेगा । यह लाभ सभी क़र्ज़दारों को मिलेगा । मोरटोरियम का लाभ लेने वाले को भी और जो मोरटोरियम का लाभ नहीं लिए हैं उन्हें भी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज राहत योजना लागू करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया था । जिसके बाद केंद्र की वित्तीय सेवा विभाग ने ब्याज राहत योजना को लागू करने का दिशानिर्देश जारी किया । इस योजना के लागू होते ही केंद्र सरकार पर 6,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । इन दिशा निर्देशों के अनुसार चक्रवृधि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का भुगतान केंद्र सरकार करेगी ।

14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि कोरोना अवधि के दौरान रिजर्व बैंक की किस्त के भुगतान से छूट की योजना के तहत दो करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज माफ करने के बारे में निर्णय ले । मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को तय की गई । जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को कहा था कि लोगों की खुशियां अब केंद्र सरकार के हाथ में है । यह उम्मीद की जा रही है कि 2 नवंबर से ही यह स्कीम लागू होने को लेकर अंतिम फैसला हो जाएगा । केंद्र सरकार की वित्तीय विभाग के अनुसार 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के लिए कर्जदार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं । वैसे कर्जदार जिनके ऋण खाते में कुल बकाया राशि 29 फरवरी 2020 तक दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है , वह ब्याज राहत योजना का लाभ उठाने के योग्य होंगे । 29 फरवरी 2020 तक मानक खाता को ही यह लाभ मिल सकता है । मानक खाता का मतलब उन खातों से है , जिन्हें एनपीए में घोषित न किया गया हो । ब्याज राहत योजना का खास बात यह है कि इस योजना का लाभ वैसे लोगों को भी मिल सकता है जिन्होंने कोरोना अवधि में मोरटोरियम का लाभ नहीं लिया है । मतलब जो लोग नियमित अपने किस्तों का भुगतान करते रहे हैं उन्हें भी कैशबैक की सुविधा मिलेगी । हालांकि 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चल सकेगा कि किन्हे किस तरह का लाभ मिलेगा।

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