झारखंड कैबिनेट के अहम फ़ैसले, राज्य के 3 लाख कर्मियों को मिला तोहफ़ा
राज्य सरकार ने अपने अफसरों और कर्मियों के एचआरए व डीए में बढ़ोतरी की है. इससे जुड़े प्रस्ताव पर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी.
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यकर्मियों के बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने अपने अफसरों और कर्मियों के एचआरए व डीए में बढ़ोतरी की है. इससे जुड़े प्रस्ताव पर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी. निर्णय के अनुसार अब एक्स श्रेणी के अधिकारियों का हाउस रेंट 27 % से बढ़ाकर 30% , वाई श्रेणी के कर्मचारियों को 18 से बढ़ाकर 20 % और जेड श्रेणी के कर्मचारियों का 9 से बढ़ाकर 10 % कर दिया गया है. इतना नहीं सरकार ने परिवहन भत्ता, गेस्ट हाउस भत्ता एवं होटल भत्ता में भी बढ़ोतरी की है. अलग-अगल श्रेणी एवं शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग डीए तय किया गया है, जो विभिन्न श्रेणियों में 30 प्रतिशत से ऊपर है. सरकार के इस निर्णय से राज्य के करीब तीन लाख से ज्यादा कर्मियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.
हाउस रेंट : किस श्रेणी के कर्मी का कितना बढ़ा
एक्स श्रेणी : 27 % से बढ़ाकर 30%
वाई श्रेणी :18 से बढ़ाकर 20 %
जेड श्रेणी : 9 से बढ़ाकर 10 %
परिवहन भत्ता, गेस्ट हाऊस भत्ता एवं होटल भत्ता में बढ़ोतरी
मंत्रियों और सचिवों को 60 हजार का मोबाइल व रिचार्ज कूपन
राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए मंत्रियों और सचिव रैंक के अधिकारियों की मोबाइल खरीदी और रिचार्ज सुविधा में भी बढ़ोतरी की है. मंत्री व अधिकारियों को मोबाइल खरीदने के लिए 60 हजार रुपये मिलेंगे. मासिक रिचार्ज के लिए 3000 रुपये तक दिए जाएंगे. मोबाइल फोन का जीवनकाल चार वर्षों का रखा गया है. वहीं, विशेष सचिव सतर के अधिकारी 45,000 रुपये तक का फोन खरीद सकेंगे व उनकी रिचार्ज के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये दिया जाएगा. अपर सचिव और इससे नीचे के पदाधिकारियों को 40,000 रुपये तक फोन मिलेगा और 1500 रुपये मासिक रिचार्ज के लिए मिलेंगे. इसके अलावा उप सचिव व इसके नीचे के अधिकारियों को 35,000 व अवर सचिव से नीचे स्तर के अधिकारियों को 30,000 रुपये तक फोन खरीदने के लिए मिलेंगे व क्रमशः 1000 रु व 750 रुपये मंथली रिचार्ज राशि दी जाएगी.
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-प्रो स्टीफन मरांडी को 20 सूत्री कार्यक्रम समिति का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
– सरकारी मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई. शैक्षणिक कार्य के लिए शिक्षकों की दो वर्ष या अधिकतम उम्र 70 वर्ष तक की जा सकेगी. प्राध्यापक को 2.50 लाख रुपये, सहायक प्राध्यापक को दो लाख व 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.
–मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए परिचय पत्र देने की स्वीकृति दी गई.
-अस्पतालों की मरम्मत और रखरखाव के लिए पांच करोड रुपये प्रतिवर्ष देने की स्वीकृति दी गई.
-झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को विघटित कर दिया गया. इसके तीन कर्मियों को उपनिदेशक कल्याण छोटानागपुर कार्यालय में समायोजित किया जाएगा.
– रांची के सरकारी भवनों से निकलनेवाले ठोस कचड़ा की री-साइकलिंग के लिए पायलट स्टडी करायी जाएगी. इसका डीपीआर बनाने के लिए सीएसआईआर, दुर्गापुर को मनोनीत किया गया है.
– राज्य के मुख्य सचिव और ग्रामीण विकास, वित्त, कृषि, कल्याण विभाग के अतिरिक्त उद्योग विभाग में भी कॉरपोरेट अधिकारियों की सेवाएं दी जा सकेंगी.
– गढ़वा में बरगढ़, हजारीबाग के सिकरी में पुलिस आउटपोस्ट, केरडारी थाना में परगर और बड़का गांव में गुंडलपुर पोस्ट की स्वीकृति दी गई.
–एनपीएस टायर वन में पेंशन निधि और निवेश रिर्टन में संशोधन किया गया
-हजारीबाग स्थित शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल और पश्चिम सिंहभूम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 42 पद सृजन के प्रस्ताव की भी स्वीकृति दी गयी.
–झारखंड कारा सेवा और सुधार विधेयक 2024 की स्वीकृति दी गई.
– श्रवणी मेला-2024 में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए 27 अस्थायी मेला ओपी एवं 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति.
– एनपीएस टायर-1I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति.
-झारखंड के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गयी.
– 132 केवी एवं इससे अधिक के ग्रिड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाइन में ओपीजीडब्लू आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) स्थापित करनेके लिए 10 प्रतिशत तक की निविदा निस्तारण की स्वीकृति.
–मुख्यमंत्री बहन बेटी माई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना” का नाम अब मुख्यमंत्री माई योजना होगा.
-राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पांच इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति.
-पलामू जिला के पांडवा व नावा बाजार स्थित राजहारा नार्थ (सेंट्रल एवं ईर्स्टन) कोल माइंस के 116.80 हेक्टेयर क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माईन कार्बन्स प्रा० लि को कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गयी.
–राज्य में एक नए थाना और तीन नए ओपी भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी.
– सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 के अंग्रेजी पाठ में संशोधन की स्वीकृति.
–झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड व इसकी अनुषंगी तीन कंपिनयों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन की स्वीकृति
-राज्य के पीवीटीजी व अन्य आदिवासी समूह अविद्युतीकृत टोलों/घरों का विद्युतीकरण ऑनलाइन ग्रिड एवं ऑफलाइन ग्रिड के माध्यम से होगा. इसके लिए 48.215 करोड़ की स्वीकृति
–220 केवी गोविंदपुर-दुमका संचरण लाइन का 400/220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन में लिलो संचरण लाईन योजना के कार्यान्वयन के लिए 10 प्रतिशत तक निविदा निस्तारण की स्वीकृति.
– झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि. केतहत विभिन्न ग्रिड-सब स्टेशन एवं एसएलडीसी में एसएएमएएसटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 53,73,98,185 रु की स्वीकृति. इसके लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि. झारखंड सरकार एवं एनएलडीसी के मध्य त्रिपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति.
–फरक्का-ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम को पुनर्स्थापित करने के लिए प्राक्कलित राशि रु. 14.92 करोड़ की स्वीकृति.