BIG BREAKING : हर्ष फायरिंग मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई सजा

Jul 4, 2026 - 18:03
BIG BREAKING : हर्ष फायरिंग मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई सजा

DELHI : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राजू कुमार सिंह को सात साल पुराने हर्ष फायरिंग मामले में बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला डॉक्टर की गोली लगने से मौत हो गई थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार,घटना के दौरान की गई लापरवाही और अवैध फायरिंग के कारण महिला डॉक्टर की जान चली गई. मामले की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राजू कुमार सिंह को दोषी माना. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हर्ष फायरिंग जैसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर खतरा है और इस तरह की लापरवाही के कारण किसी की जान जाना बेहद दुखद और दंडनीय अपराध है.


इस फैसले के बाद विधायक की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ गई है. सजा सुनाए जाने के साथ ही उनके भविष्य को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है. हालांकि,उन्हें उच्च अदालत में फैसले को चुनौती देने का कानूनी अधिकार प्राप्त है और आगे की कार्रवाई उनके वकीलों की रणनीति पर निर्भर करेगी.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0