आरजेडी के पूर्व विधायक रीतलाल यादव की बढ़ी मुश्किलें, पटना हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दानापुर के पूर्व आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना हाई कोर्ट ने दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव उर्फ रीतलाल राय की नियमित जमानत हेतु दायर अर्जी को खारिज कर दिया।
NEWS DESK : दानापुर के पूर्व आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना हाई कोर्ट ने दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव उर्फ रीतलाल राय की नियमित जमानत हेतु दायर अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की पीठ ने खगौल थाना कांड संख्या 171/2025 मामले में यह आदेश सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद दिया।
ये पूरा मामला रंगदारी से धनउगाही, अपराधिक बल पर निजी तथा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने और संगठित गिरोह चलाने से जुड़ा हुआ था। इस मामले में आवेदक 13 जून, 2025 से जेल में बंद हैं।
उक्त मामले में आवेदक का पक्ष वरीय अधिवक्ता राजेन्द्र नारायण ने रखा। वहीं, राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय मिश्रा ने रखा। इस दौरान अधिवक्ता अजय मिश्रा ने बताया कि आवेदक के विरुद्ध 40 मुकदमें लंबित हैं।
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