पश्चिम सिंहभूम के डीसी अनन्य मित्तल ने कोरोना जांच के लिए लैब संचालकों को दिया निर्देश, निर्धारित दर से अधिक राशि लेने वालों पर होगी कार्रवाई

पश्चिम सिंहभूम के डीसी अनन्य मित्तल ने कोरोना जांच के लिए लैब संचालकों को दिया निर्देश, निर्धारित दर से अधिक राशि लेने वालों पर होगी कार्रवाई

चाईबासा से विनय मिश्रा की रिपोर्ट

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में जनता को किफायती दर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन कृत-संकल्प है। उन्होंने कहा कि इसके तहत विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी अस्पतालों और लैब संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रयोगशालों में विभिन्न माध्यम से कोविड-19 की जांच के लिए दर निर्धारित कर दी गई है। लैब संचालकों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि मरीजों से निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लें।

यह भी पढ़ें :


उन्होंने बताया कि आरटी-पीसीआर टेस्टिंग- ₹400(पी.पी.ई कीट शुल्क एवं सभी कर सहित)
रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ₹150 में, ट्रूनेट टेस्ट कोविड-19 ₹1100 में,सीबीएनएएटी टेस्ट कोविड-19 ₹2200,
IgG आधारित ईएलआईएसए टेस्टिंग- ₹250 में करने का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि मरीज के निवास स्थान से सैंपल संग्रहण किए जाने हेतु अतिरिक्त ₹200 की राशि अलग से निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्धारित तालिका से अधिक धनराशि लेने एवं अन्य उल्लेखित प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले निजी प्रयोगशाला संचालकों पर झारखंड राज्य एपीडेमिक डिजीज (कोविड-19) रेगुलेशन 2020 के तहत प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।