झारखंड के 45 हजार पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, JTET पास करना होगा अनिवार्य

रांची: झारखंड के करीब 45 हजार पारा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) की अनिवार्यता के मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी की ओर से आयोजित पारा शिक्षक श्रेणी की शिक्षक भर्ती परीक्षा-2026 में शामिल होने की अनुमति मांगने वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अदालत के रुख से उन पारा शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

Oct 15, 2026 - 10:40
झारखंड के 45 हजार पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, JTET पास करना होगा अनिवार्य

रांची: झारखंड के करीब 45 हजार पारा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) की अनिवार्यता के मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी की ओर से आयोजित पारा शिक्षक श्रेणी की शिक्षक भर्ती परीक्षा-2026 में शामिल होने की अनुमति मांगने वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अदालत के रुख से उन पारा शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

26 पारा शिक्षकों ने दायर की थी याचिका

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। ऋषिकांत तिवारी समेत 26 पारा शिक्षकों ने याचिका दायर कर जेएसएससी की इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ता कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में भाग लेना चाहते थे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि उन्हें फिलहाल भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। उनका कहना था कि वे निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर JTET उत्तीर्ण कर लेंगे। हालांकि, वर्तमान में उन्होंने JTET पास नहीं किया है और उनके पास CTET या पड़ोसी राज्यों की मान्य शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता भी नहीं है।

JSSC ने पात्रता शर्तों का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आयोग ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के सुनील यादव मामले में दिए गए आदेश का भी उल्लेख किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें शिक्षा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देकर अपनी मांग रखने की छूट दी है।

राज्य के करीब 45 हजार पारा शिक्षक प्रभावित

उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में लगभग 50 हजार पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें करीब पांच हजार शिक्षकों के JTET उत्तीर्ण होने की बात कही गई है, जबकि लगभग 45 हजार शिक्षकों ने यह परीक्षा पास नहीं की है। ऐसे में शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का मुद्दा बड़ी संख्या में पारा शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

18 अक्टूबर तक आवेदन का मौका

JSSC की पारा शिक्षक श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया में कक्षा एक से पांच और कक्षा छह से आठ तक के पद शामिल हैं। आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दी गई शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित शर्तों की जांच करनी चाहिए।

फिलहाल, हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं के लिए शिक्षा विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखने का विकल्प खुला है। मामले में अंतिम निर्णय या आगे की कार्रवाई के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना अभी उचित नहीं होगा।

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