कालाबाजारी और अनियमितता के आरोप में राशन डीलर का लाइसेंस हुआ रद्द, अपील के लिए 30 दिन का समय
बख्तियारपुर प्रखंड के करनौती पंचायत के एक राशन डीलर राशन डीलर पर अनियमितता का आरोप लगा है, साथ ही लाभुक को कम अनाज देने का भी आरोप साबित हुआ है।
पटना : ज़िले के बख्तियारपुर प्रखंड स्थित करनौती पंचायत के एक राशन डीलर की अनुज्ञप्ति को अनुमंडल पदाधिकारी (बाढ़) के आदेश से रद्द कर दिया गया है। राशन डीलर पर अनियमितता का आरोप लगा है, साथ ही लाभुक को कम अनाज देने का भी आरोप साबित हुआ है। हालाँकि डीलर के पास ज़िला पदाधिकारी के यहाँ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय है।
13 जून 2024 को दुकान की जाँच हुई थी
अनुमंडल पदाधिकारी (बाढ़) ने अपने आदेश में लिखा है कि बख्तियारपुर प्रखंड के करनौती पंचायत के अनुज्ञप्तिधारी कृष्ण बल्लभ सिंह की दुकान दिनांक 13 जून 2024 को नियमित जाँच के क्रम में बंद पाया गया। फ़ोन पर जब उनसे बात की गई तब वे पटना में होने की बात बोले। जब अनुज्ञप्ति में नामित व्यक्ति से दुकान खोलने की बात कही गई तो उन्होंने बहाना बनाते हुए टाल दिया।
उक्त मामले में डीलर कृष्ण बल्लभ सिंह से दिनांक 24 जून 2024 को पत्र के द्वारा दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की माँग की गई, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द करने की हिदायत भी दी गई।
पटना में चल रहा था इलाज
पत्र के आलोक में डीलर कृष्ण बल्लभ सिंह ने अपना स्पष्टीकरण निर्धारित समय के भीतर सौंप दिया । अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने लिखा कि एक दुर्घटना में उनके सीने की हड्डी टूट गई थी, जिसका इलाज पटना में चल रहा था, इससे संबंधित कागजात भी दिखाए। जाँच के दिन भी वे पटना में इलाज़रत थे।
40 वर्षों तक बेदाग छवि
अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने अपने बेदाग छवि का जिक्र करते हुए लिखा कि विगत 40 वर्षों से वे जन वितरण प्रणाली की दुकान चला रहे है, लेकिन आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की गई है। स्पष्टीकरण पत्र के द्वारा संबंधित पदाधिकारी से उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त करने का निवेदन किया।
35 किलो की जगह 15 किलो अनाज देने का आरोप
राशन डीलर से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बख्तियारपुर एवं बेलछी के द्वारा संयुक्त रूप से दोबारा जाँच की गई। जाँच के क्रम में एक अंत्योदय लाभुक ने बताया कि 35 किलो की जगह उन्हें सिर्फ़ 15 किलो अनाज दिया जाता है। भौतिक सत्यापन के दौरान डीलर के स्टॉक में भी कम अनाज पाया गया।
अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ ने अपने आदेश में लिखा है कि डीलर के द्वारा अपने निजी लाभ के लिए चावल की कालाबाजारी कर खुले बाजार में बेच दिया गया। "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016" के उल्लंघन के आरोप में करनौती के राशन डीलर कृष्ण बल्लभ सिंह की अनुज्ञप्ति संख्या 249/2016 को रद्द करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बख्तियारपुर को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतू निर्देशित कर दिया है।