NEET छात्रा रेप-मौत मामला : शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को मिली डिफॉल्ट बेल, पीड़िता की मां की बिगड़ी तबीयत

NEET छात्रा रेप-मौत मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है।

Apr 16, 2026 - 16:51
NEET छात्रा रेप-मौत मामला : शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को मिली डिफॉल्ट बेल, पीड़िता की मां की बिगड़ी तबीयत

PATNA : NEET छात्रा रेप-मौत मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल दी है। इसका मतलब ये है कि CBI ने समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं की। इसी वजह से आज मनीष को बेल दी गई है। 90 दिन बाद मनीष को इस केस में जमानत मिली है।

अदालत ने 10 अप्रैल 2026 को स्पष्ट आदेश दिया था कि मामले में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत यह समय सीमा अनिवार्य होती है, जिसके तहत अगर निर्धारित अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाता है।

मनीष रंजन का बेल बॉन्ड आज अदालत में पेश नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया संभवतः कल पूरी की जाएगी, जिसके बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। अदालत ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए न केवल आरोपी को डिफॉल्ट बेल दी। कोर्ट की अवहेलना पर जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ विभागीय जांच की अनुशंसा की है।

मनीष रंजन की जमानत मिलने की खबर सुनने के बाद पीड़िता की मां की तबीयत बिगड़ गई है। वो PMCH के इमरजेंसी में भर्ती हैं।

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