शिक्षक भर्ती में संशोधन, अब देशभर के युवा भर सकेंगे फॉर्म, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगायी मुहर
अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। शिक्षक भर्ती में बिहार स्थायी निवासी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
पटना:
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना सचिवालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 25 एजेंडा पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगाई है। बैठक में लिये गये एक बड़े फ़ैसले में बिहार शिक्षक नियुक्ति में स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत खत्म कर दी गयी है।
स्थायी निवासी की अनिवार्यता ख़त्म
नीतीश कैबिनेट द्वारा मंगलवार को एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली में संशोधन किया है । इस संशोधन के मुताबिक़ अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। शिक्षक भर्ती में बिहार स्थायी निवासी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इस संशोधन से देश भर के युवाओं को लाभ मिलेगा और इस भर्ती में शामिल हो पायेंगे। ग़ौरतलब है कि बिहार में एक लाख 70 हजार शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 15 जून 2023 से लिए जा रहे हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई है।
PDS सिस्टम और स्मार्ट होगा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बिहार के विकास सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। नीतीश कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों को पारित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नीतीश मंत्रिपरिषद ने कई और प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। बैठक में मंत्रिपरिषद ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त संशोधन नियामवली 2023 को स्वीकृति दी है। बैठक में पीडीएस सिस्टम को और अधिक स्मार्ट बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसे वर्ष 2026 तक के लिए लागू किया है।