झारखंड में 4 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर BLO-BLA-2 की बैठक, SIR में दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं पर होगी चर्चा
रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को पारदर्शी, समावेशी और त्रुटिरहित बनाने के लिए 4 नवंबर 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ लेवल एजेंट-2 (BLA-2) की पांचवीं बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला का भी आयोजन किया जाएगा।
रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को पारदर्शी, समावेशी और त्रुटिरहित बनाने के लिए 4 नवंबर 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ लेवल एजेंट-2 (BLA-2) की पांचवीं बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला का भी आयोजन किया जाएगा।
SIR के दौरान दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं पर होगी चर्चा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, बैठक में ऐसे मतदाताओं के मामलों पर चर्चा की जाएगी, जिन्होंने इन्युमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है, लेकिन सुनवाई के दौरान दो बार नोटिस दिए जाने और घर-घर जाकर दस्तावेज एकत्र करने की प्रक्रिया के बाद भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य BLO और BLA-2 के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और संबंधित मतदाताओं तक पहुंच बनाना है। इसके माध्यम से मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनके मामलों का नियमानुसार निष्पादन करने में सहयोग मिलेगा।
पात्र मतदाताओं का नाम नहीं छूटे, निर्वाचन विभाग का जोर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले की जांच और सुनवाई निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। निर्वाचन विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। वहीं, किसी भी अपात्र या विदेशी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो, इसके लिए भी आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।
उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों को 4 नवंबर की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी और त्रुटिरहित बनाने में राजनीतिक दलों का सहयोग महत्वपूर्ण है।
18 वर्ष पूरे कर चुके युवा फॉर्म-6 से कराएं पंजीकरण
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने युवाओं से भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन पात्र भारतीय नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निर्वाचन विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर मिले और कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक
इस संबंध में सोमवार को रांची स्थित निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्य बातें:
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4 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठक होगी।
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राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर BLO और BLA-2 की पांचवीं बैठक आयोजित की जाएगी।
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SIR के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने वाले मतदाताओं के मामलों पर चर्चा होगी।
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1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र नागरिक फॉर्म-6 से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है।
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