चारा घोटाला: लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना

लालू यादव के साथ डॉ. कृष्ण मोहन प्रसाद को 5 साल की सजा के साथ डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

चारा घोटाला: लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना

राँची:

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज सोमवार को 5 साल की सजा सुनायी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

99 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे थे

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित सभी 38 अभियुक्तों को सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने सजा सुनाई है. डोरंडा कोषागार मामले में 99 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे थे. इस मामले में 15 फरवरी को फैसला सुनाया गया था. फैसले में लालू समेत 75 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था. 24 अभियुक्तों को साक्ष्य व गवाह के अभाव में बरी कर दिया गया था. 36 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई थी. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई गई और 60 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं रिम्स में भर्ती लालू यादव के साथ डॉ. कृष्ण मोहन प्रसाद को 5 साल की सजा के साथ डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. मो. सईद को 5 साल का कारावास तथा डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है.

लालू के अधिवक्ता ने कम से कम सजा देने की मांग की थी

बता दें कि पहली पाली की सुनायी के दौरान लालू के अधिवक्ता ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. वह कई बीमारियों से ग्रसित है. इसलिए उन्हें कम से कम सजा किया जाये. वहीं सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि केस का ट्रायल लम्बा होना स्वाभाविक है . यह घोटाला है, समाज देखना चाहता है कि ऐसे घोटाले करने वालों को क्या सजा होती है. ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए.

विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई

सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई है. लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाने के बाद रिम्स के पेइंग वार्ड में आरजेडी समर्थक गायत्री देवी रो पड़ी. लालू यादव समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था. अधिवक्ता का कहना है कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है इसलिए लालू को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है.

लालू यादव CBI कोर्ट के फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे

सीबीआई कोर्ट के इस  फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी. लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता के मुताबिक़ जल्द ही झारखण्ड हाईकोर्ट में CBI कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दाखिल की जाएगी. लालू यादव CBI कोर्ट के फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

सजा के एलान के पहले लालू की तबीयत बिगड़ गई

चारा घोटाला  में लालू प्रसाद यादव से जुड़े झारखंड में कुल पांच मामले हैं. चारा घोटाले में पांच मामले दर्ज किए गए थे. जिनमें दो चाइबासा कोषागार व एक-एक देवघर, दुमका व डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है. डोरंडा कोषागार से सबसे अधिक 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी. यह निकासी 1990-95 के बीच हुई थी. इनमें से चार मामलों में उन्हें पहले से सजा मिल चुकी है और इन सभी मामलों में वे जमानत पर हैं. लालू को पहले ही चाईबासा के दो मामले, देवघर व दुमका से जुड़े चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. पूर्व चार अन्य मामलों में लालू यादव को कुल 27.5 साल कैद की सजा हुई है. आज चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्हें सजा सुनायी. लालू प्रसाद यादव फिलहाल मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद रांची के रिम्स (RIMS) में इलाजरत हैं. सजा सुनाये जाने के वक्त लालू प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. सजा के एलान के पहले लालू की तबीयत बिगड़ गई. उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ गया. सुबह में लालू यादव का ब्लड शुगर 160 पहुंच गया और ब्लड प्रेशर 150/70 पहुंच गया है. डॉक्टर ने बताया कि सजा की सुनवाई होने से पहले लालू यादव रात से ही काफी तनाव में थे. इस कारण उनका बीपी और ब्लड शुगर बढ़ गया.

इन मामलों में लालू यादव को मिल चुकी है सजा

  1. चाइबासा कोषागार से निकाली मामला
    • चाइबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामले में अब तक सजा हो चुकी है. इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे. लालू को इस मामले में पांच साल की सजा के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था.
  2. देवघर कोषागार मामले में हुई थी साढ़े तीन साल की सजा
    • चारा घोटाले से जुड़ा दूसरा मामला देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का था. इसमें लालू यादव समेत 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था.
  3. चाइबासा कोषागार के एक अन्य मामले में मिली थी 5 साल की सजा
    • चाइबासा कोषागार से जुड़े एक और मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था. यह मामला 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था. जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 56 आरोपी थे.
  4. दुमका कोषागार मामले में दो धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई थी
    • लालू से जुड़ा चौथा मामला दुमका कोषागार से है. यह मामला 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था. इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी. साथ ही 60 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया था.