झारखंड SIR में बड़ी राहत: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी

रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और विवरण में सुधार कराने के लिए चुनाव आयोग ने दावा-आपत्ति की समयसीमा 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इसे पात्र भारतीय नागरिकों के लिए अतिरिक्त अवसर बताया है।

Sep 16, 2026 - 09:10
झारखंड SIR में बड़ी राहत: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी

रांची:- झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और विवरण में सुधार कराने के लिए चुनाव आयोग ने दावा-आपत्ति की समयसीमा 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इसे पात्र भारतीय नागरिकों के लिए अतिरिक्त अवसर बताया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि जिनका नाम SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे 30 सितंबर तक ECINET के माध्यम से या संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा करें।

दूसरी और अंतिम बार बढ़ाई गई समयसीमा

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, SIR के तहत दावा-आपत्ति की पहले निर्धारित अंतिम तिथि 4 सितंबर 2026 थी। इसे पहले बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। विभिन्न स्टेकहोल्डर से प्राप्त अनुरोध और फॉर्म-6, फॉर्म-7 तथा फॉर्म-8 की संख्या को देखते हुए अब समयसीमा को अंतिम बार 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया है।

इस अवधि में पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के साथ-साथ नाम, पता और अन्य विवरण में जरूरी बदलाव भी करा सकते हैं।

किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म?

फॉर्म-6: जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है।

फॉर्म-7: किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज करने या निर्धारित आधार पर नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जाता है। केवल फॉर्म-7 जमा करने से नाम अपने आप मतदाता सूची से नहीं हटता। संबंधित ERO द्वारा जांच और सुनवाई की प्रक्रिया के बाद निर्णय लिया जाता है।

फॉर्म-8: मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार, पते में बदलाव अथवा नाम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है। दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज और वर्तमान में झारखंड में रहने वाले पात्र मतदाता भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-8 के माध्यम से नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

30 सितंबर से पहले करें आवेदन

के. रवि कुमार ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण जांच लें। आवश्यकता होने पर निर्धारित फॉर्म समय पर जमा करें।

उन्होंने सभी मतदाताओं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची से जुड़ने में सहयोग करें।

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।

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