रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, लेफ्ट फ्री में वाहन खड़ा किया तो 10 हजार तक चालान; ट्रैफिक पुलिस का एक्शन प्लान
रांची: राजधानी में त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लेफ्ट फ्री में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों की तस्वीर लेकर ऑनलाइन चालान करेगी।
रांची: राजधानी में त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लेफ्ट फ्री में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों की तस्वीर लेकर ऑनलाइन चालान करेगी।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, लेफ्ट फ्री में वाहन खड़ा करने पर सामान्य तौर पर 650 रुपये का नो-पार्किंग चालान हो सकता है। वहीं, यदि वाहन खड़े होने से एंबुलेंस या किसी इमरजेंसी वाहन की आवाजाही प्रभावित होती है, तो 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
12 से ज्यादा स्थानों पर लेफ्ट फ्री
रांची में यातायात को सुचारू रखने के लिए कई प्रमुख चौक-चौराहों पर लेफ्ट फ्री की व्यवस्था की गई है। इनमें करमटोली चौक, जेल चौक, SSP आवास चौक, हॉट लिप्स चौक, सहजानंद चौक, अरगोड़ा चौक, सुजाता चौक, सर्जना चौक, सिरमटोली चौक (मुंडा चौक), कांटाटोली चौक और लालपुर चौक शामिल हैं।
लेफ्ट फ्री का उद्देश्य रेड सिग्नल के दौरान बाईं ओर जाने वाले वाहनों को बिना रुके आगे निकलने की सुविधा देना है। लेकिन यहां वाहन खड़े होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और जाम की स्थिति बनती है।
चौक के सामने वाहन खड़ा किया तो भी कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस अब चौक-चौराहों के आसपास अनावश्यक रूप से खड़े ऑटो, टोटो, दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर भी कार्रवाई करेगी। ऐसे वाहनों की तस्वीर खींचकर चालान के लिए अपलोड किया जाएगा और वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए चालान की जानकारी भेजी जाएगी।
इन नियमों को तोड़ने वालों पर भी होगी कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के तहत ब्लैक शीशा, फैंसी नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और रैश ड्राइविंग करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है।
इसके अलावा शराब या नशे की हालत में वाहन चलाने, निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने और नाबालिगों के वाहन चलाने के मामलों में भी सख्ती की जाएगी। ऑटो और टोटो चालकों के यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर भी कार्रवाई होगी।
नंबर प्लेट पर टेप लगाने वालों पर विशेष नजर
चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर टेप लगाने या नंबर को गलत तरीके से लिखने वाले वाहन चालकों पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे मामलों में MV Act के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
स्कूलों के आसपास भी रहेगी निगरानी
स्कूल खुलने और छुट्टी होने के समय ट्रैफिक थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर यातायात व्यवस्था संभालेंगे। स्कूलों और प्रमुख चौक-चौराहों के आसपास अनावश्यक रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी।
क्या कहते हैं ट्रैफिक SP
ट्रैफिक SP राकेश सिंह के अनुसार, लेफ्ट फ्री में वाहन खड़ा करने पर सामान्य रूप से नो-पार्किंग का 650 रुपये का फाइन लगता है। लेकिन यदि वहां वाहन खड़े होने के कारण एंबुलेंस या अन्य इमरजेंसी वाहन प्रभावित होते हैं, तो 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य कार्रवाई के जरिए जाम और अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण पाना है।
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