नीलम देवी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस, 25 नवंबर तक की डेडलाइन तय
पटना: बिहार की पूर्व विधायक नीलम देवी को पटना स्थित सरकारी आवास खाली करने का आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें मॉल रोड स्थित सरकारी आवास 25 नवंबर 2026 तक खाली करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य पद से उनका मनोनयन रद्द किए जाने के बाद की गई है।
पटना: बिहार की पूर्व विधायक नीलम देवी को पटना स्थित सरकारी आवास खाली करने का आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें मॉल रोड स्थित सरकारी आवास 25 नवंबर 2026 तक खाली करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य पद से उनका मनोनयन रद्द किए जाने के बाद की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, नीलम देवी को उप मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के कारण सरकारी आवास आवंटित किया गया था। उन्हें 19 मई 2026 को पटना के मॉल रोड स्थित आवास दिया गया था। हालांकि, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के बाद उनका मनोनयन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।
मनोनयन रद्द होने के बाद आवास खाली करने का निर्देश
मनोनयन रद्द होने के बाद भवन निर्माण विभाग ने सरकारी आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि नीलम देवी को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवास खाली करना होगा। इसके लिए 25 नवंबर 2026 तक की समयसीमा तय की गई है।
नियमों के तहत खाली करना होगा सरकारी आवास
सरकारी आवास का आवंटन संबंधित पद और निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाता है। पद से जुड़ा अधिकार समाप्त होने के बाद आवास खाली करने की बाध्यता लागू हो सकती है। इसी प्रक्रिया के तहत भवन निर्माण विभाग ने नीलम देवी को आवास खाली करने का निर्देश दिया है।
25 नवंबर तक खाली करना होगा मकान
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के बाद हुई इस कार्रवाई से नीलम देवी को अब निर्धारित समयसीमा के भीतर सरकारी आवास खाली करना होगा। फिलहाल, विभाग की ओर से जारी नोटिस में 25 नवंबर 2026 को अंतिम तारीख बताया गया है।
इस मामले में आगे की स्थिति नीलम देवी की ओर से उठाए जाने वाले कदमों और विभागीय कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
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