झारखंड में SIR की सुनवाई प्रक्रिया की समीक्षा, CEO ने कहा- पात्र मतदाता न छूटे, अपात्र शामिल न हो
रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चल रही दावा-आपत्ति और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने समीक्षा की। बुधवार को निर्वाचन सदन सभागार में रांची जिले के हटिया, कांके, रांची, मांडर, खिजरी, तमाड़ और सिल्ली विधानसभा क्षेत्रों के ERO और AERO के साथ समीक्षा-सह-शंका निवारण सत्र आयोजित किया गया।
रांची:- झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चल रही दावा-आपत्ति और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने समीक्षा की। बुधवार को निर्वाचन सदन सभागार में रांची जिले के हटिया, कांके, रांची, मांडर, खिजरी, तमाड़ और सिल्ली विधानसभा क्षेत्रों के ERO और AERO के साथ समीक्षा-सह-शंका निवारण सत्र आयोजित किया गया।
समीक्षा के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दावा-आपत्ति और सुनवाई से जुड़े कार्यों की जानकारी ली और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान मतदाताओं को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए टोकन सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
के. रवि कुमार ने वृद्ध, दिव्यांग मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ आने वाली महिला मतदाताओं को सुनवाई में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। जनजातीय समूह के मतदाताओं के दस्तावेज संबंधी मामलों में सरकारी कार्यालयों में पहले से उपलब्ध अभिलेखों का इस्तेमाल कर हर संभव सहयोग करने को कहा।
उन्होंने दस्तावेजों की जांच के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की भी समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक दावा और आपत्ति का नियमानुसार तथा निष्पक्ष तरीके से परीक्षण किया जाए और सुनवाई व दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहे।
कम Form-6 वाले बूथों पर विशेष ध्यान
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उन मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जहां शून्य या 1 से 5 तक Form-6 प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से युवा पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए जागरूक और प्रेरित करने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई अपात्र या विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो। इसी उद्देश्य के तहत दावा-आपत्ति और सुनवाई की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर समेत संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के ERO और AERO मौजूद रहे।
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