गढ़वा में 10वीं की छात्रा को बाइक से ले जाने के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, POCSO एक्ट में भेजा गया जेल
गढ़वा/मझिआंव: झारखंड के गढ़वा जिले के मझिआंव थाना क्षेत्र स्थित मुखदेव 10+2 उच्च विद्यालय में 10वीं की छात्रा को स्कूल से बाइक पर ले जाने के आरोप में गणित शिक्षक रामक्रेश राम (35) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।
गढ़वा/मझिआंव: झारखंड के गढ़वा जिले के मझिआंव थाना क्षेत्र स्थित मुखदेव 10+2 उच्च विद्यालय में 10वीं की छात्रा को स्कूल से बाइक पर ले जाने के आरोप में गणित शिक्षक रामक्रेश राम (35) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।
स्कूल में हुआ हंगामा, शिक्षक पर कार्रवाई की मांग
जानकारी के अनुसार, बुधवार को घटना को लेकर विद्यालय परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा प्राचार्य समेत विद्यालय के अन्य लोगों को भी बंधक बनाए रखने की बात सामने आई है।
बताया गया कि छात्रा ने सुबह करीब 10:30 बजे अपनी वर्ग शिक्षिका कुमारी सिमरन को पेट दर्द होने की बात बताई और छुट्टी के लिए आवेदन देकर विद्यालय से बाहर चली गई।
बाइक से ले जाने का आरोप
आरोप है कि इसके बाद शिक्षक रामक्रेश राम छात्रा को बाइक से लेकर चले गए। विद्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर ओखरगड़ा गांव के पास ग्रामीणों ने छात्रा को स्कूल ड्रेस में शिक्षक के साथ देखा। संदेह होने पर ग्रामीणों ने दोनों से पूछताछ की और उन्हें विद्यालय पहुंचाया।
वहीं, शिक्षक का कहना है कि छात्रा के पेट में दर्द था और वह उसे जड़ी-बूटी से इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे। शिक्षक ने यह भी कहा कि छात्रा के परिवार के कुछ सदस्यों का इलाज भी वह पहले कर चुके हैं।
POCSO एक्ट के तहत प्राथमिकी
मामले की सूचना मिलने के बाद मझिआंव थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, मझिआंव थाना कांड संख्या 96/2026 में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामजद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है।
फिलहाल, मामले में पुलिस की कानूनी कार्रवाई जारी है। आरोपी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।
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