लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को लगा 'सुप्रीम' झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई (CBI) की ओर से दर्ज एफआईआर और दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले से जुड़ा है

Apr 13, 2026 - 16:45
लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को लगा 'सुप्रीम' झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

NEW DELHI : आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब मामले में दायर उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले को निचली अदालत में मेरिट के आधार पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।

दरअसल, लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई (CBI) की ओर से दर्ज एफआईआर और दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A इस मामले में लागू नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान तभी लागू होता है, जब आरोपी निर्णय लेने वाला या अनुशंसा करने वाला प्राधिकरण हो। सीबीआई के मुताबिक, इस मामले में लालू प्रसाद यादव ऐसी किसी भूमिका में नहीं आते।

एएसजी ने यह भी कहा कि इस केस में 30 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति ली गई है और लालू यादव के मामले में पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं बनती। 

सुनवाई के दौरान जस्टिस ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यह देखना जरूरी है कि क्या सिफारिश आधिकारिक रूप से की गई थी या व्यक्तिगत पहल पर। उन्होंने संकेत दिया कि यह पहलू आगे चलकर मामले में महत्वपूर्ण हो सकता है।

वहीं, लालू यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिबल ने कोर्ट में कहा कि धारा 19 के तहत संज्ञान लेने के समय यह मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने दलील दी कि अंतिम चार्जशीट दाखिल होने से पहले इस पर आपत्ति उठाना संभव नहीं था।

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