पटना में आइसक्रीम कंपनियों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, ₹80 हजार से अधिक की एक्सपायर्ड सामग्री नष्ट; कई प्रतिष्ठानों को नोटिस

पटना: बिहार की राजधानी पटना में खाद्य संरक्षा विभाग ने आइसक्रीम और डेयरी उत्पादों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कार्रवाई की है। जांच के दौरान खराब आइसक्रीम, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। विभाग ने स्नो बॉल आइसक्रीम यूनिट में करीब 80,720 रुपये मूल्य की 260 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई। वहीं, गोल्डन डेयरी प्रोडक्ट्स में खराब आइसक्रीम को मौके पर नष्ट किया गया और अन्य प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।

Oct 28, 2026 - 11:29
पटना में आइसक्रीम कंपनियों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, ₹80 हजार से अधिक की एक्सपायर्ड सामग्री नष्ट; कई प्रतिष्ठानों को नोटिस

पटना: बिहार की राजधानी पटना में खाद्य संरक्षा विभाग ने आइसक्रीम और डेयरी उत्पादों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कार्रवाई की है। जांच के दौरान खराब आइसक्रीम, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। विभाग ने स्नो बॉल आइसक्रीम यूनिट में करीब 80,720 रुपये मूल्य की 260 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई। वहीं, गोल्डन डेयरी प्रोडक्ट्स में खराब आइसक्रीम को मौके पर नष्ट किया गया और अन्य प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।

खाद्य संरक्षा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निरीक्षण का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करना है।

गोल्डन डेयरी प्रोडक्ट्स में खराब आइसक्रीम नष्ट

पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेसर्स गोल्डन डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण के दौरान फ्रोजन स्टोरेज एरिया में गंदगी पाई गई। खाद्य सामग्री और बटर के भंडारण की व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत बताई गई। इसके अलावा आर्टिफिशियल बटर से संबंधित अनियमितता सामने आई।

जांच के लिए रोज व्हाइट का नमूना संग्रहित किया गया। वहीं, खराब पाई गई 244 पीस चोको बार और 198 पीस अमर बार आइसक्रीम को मौके पर नष्ट कर दिया गया। विभाग ने प्रतिष्ठान को साफ-सफाई और खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण के मानकों का पालन करने का निर्देश दिया।

स्नो बॉल आइसक्रीम यूनिट में ₹80,720 की सामग्री नष्ट

पटना के मनेर स्थित मेसर्स अनुज न्यूट्रिटेक प्राइवेट लिमिटेड की स्नो बॉल आइसक्रीम निर्माण इकाई में निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं मिलीं। विभाग के अनुसार, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्टोर की साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना भी जांच के लिए लिया गया।

प्रतिष्ठान में बिना लेबल का स्किम्ड मिल्क पाउडर, एक्सपायर्ड मैंगो पल्प, ड्राइड ब्लैक करंट फ्रूट्स और चॉकलेट सब्सिट्यूट पाया गया। विभाग ने कुल 260 किलोग्राम सामग्री नष्ट कराई, जिसकी अनुमानित कीमत 80,720 रुपये बताई गई है।

नष्ट की गई सामग्री का विवरण:

  • स्किम्ड मिल्क पाउडर: 100 किलोग्राम, कीमत ₹25,000

  • एक्सपायर्ड मैंगो पल्प: 120 किलोग्राम, कीमत ₹36,000

  • एक्सपायर्ड ड्राइड ब्लैक करंट फ्रूट्स: 20 किलोग्राम, कीमत ₹12,000

  • एक्सपायर्ड चॉकलेट सब्सिट्यूट: 20 किलोग्राम, कीमत ₹7,720

निरीक्षण में उत्पादों के परिवहन के लिए उपयुक्त वाहन, पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और स्वच्छता संबंधी रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं पाए गए। विभाग ने प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जानकारी दी है।

मदर डेयरी के स्टॉकिस्ट में भी मिलीं कमियां

पटना के अनीसाबाद स्थित मदर डेयरी के स्टॉकिस्ट मां भद्रकाली ट्रेडर्स के निरीक्षण में खाद्य पदार्थों के वितरण और सुरक्षित परिवहन से जुड़ी कमियां मिलीं। प्रतिष्ठान के इनवॉइस पर FSSAI नंबर अंकित नहीं था। रेफ्रिजरेटेड वाहन के आवश्यक पंजीकरण संबंधी विवरण और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं थे।

विभाग ने जांच के लिए फ्रोजन ग्रीन पीज का नमूना लिया। साथ ही, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सात दिनों के भीतर बनवाने, रेफ्रिजरेटेड वाहन का आवश्यक पंजीकरण सुनिश्चित करने और इनवॉइस पर FSSAI नंबर अंकित कराने का निर्देश दिया। इस मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किया गया।

क्रीम डेयरी आइसक्रीम पर बिक्री रोक

पटना के खेमनीचक स्थित सलोनी एंटरप्राइजेज में निरीक्षण के दौरान आइसक्रीम उत्पादों पर बैच नंबर और निर्माण तिथि अंकित नहीं मिली। विभाग ने इन कमियों के कारण आइसक्रीम की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई की।

निरीक्षण में आइसक्रीम खुले रूप में रखी मिली। साफ-सफाई और भंडारण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। प्रतिष्ठान में पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था, खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले पानी की जांच रिपोर्ट और मशीनों की उचित साफ-सफाई से संबंधित कमियां सामने आईं। कर्मचारियों के निर्धारित पोशाक में नहीं होने और उनके स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं रहने की बात भी कही गई।

पॉपुलर स्नोमैन कोल्ड स्टोरेज से 160 किलो बटर जब्त

पटना के कुम्हरार स्थित पॉपुलर स्नोमैन कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान बैच नंबर अंकित नहीं होने के कारण 160 किलोग्राम बटर जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 43,000 रुपये बताई गई है। विभाग ने बटर और आइसक्रीम के नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं।

14 दिनों में कमियां दूर करने का निर्देश

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग के अनुसार, निर्धारित अवधि में कमियों को दूर कर अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं या नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

खाद्य संरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों से स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, सही लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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