पटना में मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2,060 किलो मिठाई जब्त; आकाश स्वीट्स और माखन भोग पर गिरी गाज
पटना: दीपावली और त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार के खाद्य संरक्षा विभाग ने पटना के कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान धनरुआ स्थित आकाश स्वीट्स से 2,060 किलोग्राम मिठाई जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। जब्त मिठाइयों की अनुमानित कीमत 3,67,600 रुपये बताई गई है। वहीं, अगमकुआं स्थित माखन भोग वर्कशॉप का लाइसेंस अस्वच्छता के कारण निलंबित किया गया और वहां से 180 किलोग्राम गोंद जब्त किया गया।
पटना: दीपावली और त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार के खाद्य संरक्षा विभाग ने पटना के कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान धनरुआ स्थित आकाश स्वीट्स से 2,060 किलोग्राम मिठाई जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। जब्त मिठाइयों की अनुमानित कीमत 3,67,600 रुपये बताई गई है। वहीं, अगमकुआं स्थित माखन भोग वर्कशॉप का लाइसेंस अस्वच्छता के कारण निलंबित किया गया और वहां से 180 किलोग्राम गोंद जब्त किया गया।
खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से 27 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अभियान के दौरान बंशी लाल रेस्टोरेंट, कन्हैया डेयरी, शक्ति स्वीट्स और प्रसाद केंद्र सहित कई प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया गया। जांच में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के भंडारण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां सामने आईं।
आकाश स्वीट्स से 2,060 किलो मिठाई जब्त
पटना जिले के धनरुआ प्रखंड के देवराह टोला हवलदारचक स्थित आकाश स्वीट्स में निरीक्षण के दौरान बेसन लड्डू, मिल्क केक और खोवा सहित कुल 2,060 किलोग्राम मिठाई जब्त की गई। इनकी अनुमानित कीमत 3,67,600 रुपये बताई गई है।
विभागीय टीम ने मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। निरीक्षण में साफ-सफाई और रखरखाव की कमी के साथ पैकिंग एवं लेबलिंग, बैच नंबर, निर्माण तिथि और ‘बेस्ट बिफोर’ की जानकारी उपलब्ध नहीं मिली। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, कीट नियंत्रण से संबंधित दस्तावेज और पानी की जांच रिपोर्ट भी नहीं पाए गए।
विभाग ने प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से सात दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, उसका लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।
माखन भोग वर्कशॉप का लाइसेंस निलंबित
अगमकुआं स्थित महात्मा गांधी नगर, बीएच कॉलोनी की माखन भोग वर्कशॉप में निरीक्षण के दौरान अस्वच्छता पाई गई। इसके बाद विभाग ने प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया और 180 किलोग्राम गोंद जब्त किया।
इसके अलावा खोवा, लड्डू और गोंद के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। विभागीय विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिष्ठान से पेड़ा, डोडा बर्फी, मिल्क केक, खुला दूध, हलवा, खोवा, बेसन, बेसन लड्डू, कुकिंग ऑयल और चीनी सहित विभिन्न खाद्य सामग्री भी जब्त कर नष्ट की गई।
बंशी लाल रेस्टोरेंट में बासी खाद्य सामग्री नष्ट
बाजार समिति के मुख्य गेट स्थित बंशी लाल रेस्टोरेंट में जांच के दौरान बासी खाद्य सामग्री मिली। विभाग ने तीन किलोग्राम समोसे का आलू, 50 पीस इडली और वड़ा, दो किलोग्राम सॉस तथा दो किलोग्राम चटनी नष्ट कराई।
इसके अलावा अरहर दाल का नमूना जांच के लिए लिया गया। निरीक्षण में रसोईघर की साफ-सफाई, कच्चे माल और तैयार खाद्य पदार्थों के भंडारण, पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, कीट नियंत्रण और कचरा निस्तारण की व्यवस्था में भी कमियां पाई गईं।
कन्हैया डेयरी से पनीर और खोवा के नमूने लिए
कंकड़बाग के भागवत नगर स्थित कन्हैया डेयरी में निरीक्षण के दौरान पनीर, खोवा और बेसन के लड्डू के नमूने संग्रहित किए गए। इन्हें जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है।
विभाग को प्रतिष्ठान में कीट नियंत्रण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, आंतरिक एवं बाहरी ऑडिट रिपोर्ट और FoSTaC प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की है।
शक्ति स्वीट्स और प्रसाद केंद्र को 14 दिन का नोटिस
पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर के पास शक्ति स्वीट्स और प्रसाद केंद्र मिठाई दुकान का भी निरीक्षण किया गया। दोनों प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। कर्मचारियों द्वारा मास्क, दस्ताने और एप्रन का इस्तेमाल नहीं किए जाने की बात भी सामने आई।
इसके अलावा खाद्य सामग्री के भंडारण और उपयोग में FIFO/FEFO नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इन कमियों को दूर करने के लिए दोनों प्रतिष्ठानों को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया है।
खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन करने की हिदायत
खाद्य संरक्षा विभाग ने बताया कि अभियान के दौरान दो दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों और पूजा-प्रसाद स्टॉल संचालकों को FSSAI के नियमों और प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने की जानकारी भी दी गई।
विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सामग्री का सुरक्षित भंडारण करने और निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। इसका उद्देश्य आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
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