कोडरमा में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, 22 दुकानों की जांच; अखाद्य रंग मिलने पर मिठाइयां नष्ट

कोडरमा में मिलावटी खाद्य सामग्री और तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने जांच अभियान चलाया। उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कोडरमा बाजार और जयनगर मोड़ क्षेत्र में 22 दुकानों की जांच की।

Oct 7, 2026 - 20:46
कोडरमा में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, 22 दुकानों की जांच; अखाद्य रंग मिलने पर मिठाइयां नष्ट

कोडरमा जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कोडरमा बाजार और जयनगर मोड़ क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने कुल 22 दुकानों की जांच की और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ दुकानों के लाइसेंस और तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों की भी जांच की।

जांच के दौरान कई दुकानों में खाद्य पदार्थों में मिलावट और अखाद्य रंग के इस्तेमाल का मामला सामने आया। टीम को कुछ दुकानों पर तैयार जलेबी, लड्डू और छोले में ऐसे रंगों के इस्तेमाल के प्रमाण मिले, जिनका खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल नियमों के अनुरूप नहीं था। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करा दिया, ताकि उसे ग्राहकों को बेचकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जा सके।

बिना फूड लाइसेंस कारोबार पर भी सख्ती

अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानदारों के फूड लाइसेंस की भी जांच की। जिन दुकानदारों के पास आवश्यक फूड लाइसेंस नहीं पाया गया, उन्हें तत्काल लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा और बिना वैध लाइसेंस कारोबार करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने दुकानदारों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और रखने के दौरान स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े।

पैकेज्ड खाद्य सामग्री की भी जांच

जांच टीम ने दुकानदारों को पैकेज्ड खाद्य सामग्री की बिक्री में भी सावधानी बरतने को कहा। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि किसी भी पैकेटबंद खाद्य सामग्री को बेचने से पहले उस पर फूड लाइसेंस, निर्माता का नाम और पता, निर्माण तिथि तथा एक्सपायरी डेट की जांच जरूर की जाए।

इसके साथ ही दुकानदारों को एक्सपायरी हो चुकी, बासी या सड़ी-गली खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

खुले में सिगरेट और गुटखा बेचने वालों पर जुर्माना

खाद्य सुरक्षा जांच के साथ ही टीम ने तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत भी कार्रवाई की। जांच के दौरान खुले में सिगरेट और गुटखा सहित तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई और उनसे जुर्माना वसूला गया।

प्रशासन की इस कार्रवाई से बाजार क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति रही। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट संदेश दिया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी और तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में भी अलग-अलग क्षेत्रों में दुकानों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

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