पटना में NEET छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में CBI ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, जांच में नहीं मिले पर्याप्त साक्ष्य
पटना: NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। मंगलवार को CBI ने पॉक्सो की विशेष अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच एजेंसी ने कहा है कि जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति की घटना में संलिप्तता को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
पटना: NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। मंगलवार को CBI ने पॉक्सो की विशेष अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच एजेंसी ने कहा है कि जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति की घटना में संलिप्तता को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
CBI के मुताबिक, मामले में आगे की कार्रवाई के लिए भी पर्याप्त सबूत सामने नहीं आए। अब CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर पॉक्सो की विशेष अदालत में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अदालत के रुख के बाद ही मामले की आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
मामले की मूल FIR 9 जनवरी 2026 को पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में दर्ज की गई थी। जानकारी के अनुसार, NEET की तैयारी कर रही छात्रा हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
छात्रा के पिता ने घटना को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई थीं। उन्होंने छात्रा के शरीर पर चोट के निशान होने की बात कही थी और घटना में अनहोनी की आशंका भी व्यक्त की थी। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों और घटना की परिस्थितियों को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया गया और जांच आगे बढ़ाई गई।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच CBI को सौंपी गई थी। जांच एजेंसी ने उपलब्ध दस्तावेजों, परिस्थितिजन्य तथ्यों और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की। अब CBI ने अदालत में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ घटना में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं।
हालांकि, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। 13 अक्टूबर को पॉक्सो विशेष अदालत CBI की रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। अदालत रिपोर्ट को स्वीकार करती है या मामले में आगे किसी कार्रवाई का निर्देश देती है, यह सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा।
फिलहाल मामले की अंतिम कानूनी स्थिति अदालत के निर्णय पर निर्भर है।
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