थानों में CCTV नहीं लगाने पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव-गृह सचिव और DGP को कारण बताओ नोटिस
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश के अनुपालन में देरी और सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान डीजीपी भी अदालत में उपस्थित हुईं।
रांची:- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश के अनुपालन में देरी और सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान डीजीपी भी अदालत में उपस्थित हुईं।
खंडपीठ ने कहा कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर पहले दिए गए कोर्ट के आदेश का अनुपालन संतोषजनक तरीके से नहीं किया गया है। अदालत ने सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें जमीनी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
सरकार के रवैये पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। अदालत ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि आखिर कितने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और आदेश के अनुपालन की वास्तविक स्थिति क्या है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि मौजूदा परिस्थितियों में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता। इसी के तहत तीनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
सरकार को बतानी होगी वास्तविक स्थिति
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से थानों में सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर विस्तृत और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अब सरकार को अदालत के सामने यह बताना होगा कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और किन थानों में अभी व्यवस्था पूरी नहीं हुई है।
मामले की अगली सुनवाई में सरकार की ओर से दाखिल जवाब और अधिकारियों के स्पष्टीकरण पर अदालत आगे की कार्रवाई तय कर सकती है।
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